दुर्ग

आम जनता को लोक लुभावन स्कीम दिखाकर धोखाधड़ी करने वाले निवेशकों की संपत्ति कुर्क करने हेतु सुनवाई 27 दिसंबर को

दुर्ग / लोक लुभावन स्किम दिखाकर आम जनता से राशि जमा कराकर जमा की गई राशि को समयावधि में भुगतान न कर धोखाधड़ी करने और आम जनता से निवेश कराई गई राशि को स्वयं का उपयोग करते हुए चल-अचल संपत्ति अर्जित करने वाले आरोपी कंपनी निवेशकों की संपत्ति को कुर्क किए जाने हेतु जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर द्वारा 27 दिसंबर को सुनवाई हेतु तिथि नियत की गई है।

उल्लेखनीय है कि आरोपी कंपनी टोगो लिमिटेड (एरोमटिक पेट्रो केमिकल लिमिटेड बारांबकी लखनऊ), बेसील इंटरनेशनल लिमिटेड, निक्सिल फार्मासिटिकल लिमिटेड, जैग पॉलीमर्स, मिलानी टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग लिमिटेड, जीयो साईन माईन्स-02 मेटल्स लिमिटेड, पेट्रान मिनीरल्स एवं माईस लिमिटेड, शाखा कार्यालय आर.एस.एस. मार्केट पावर हाउस भिलाई के प्रभारी प्रशांत मजूमदार आत्मज चिनुराम मजूमदार एवं उसके पुत्र पिजुष मजूमदार निवासी मकान नंबर 05-ए, अनुष्ठा रेसीडेंसी जुनवानी द्वारा आम जनता से कुठाराघात किया गया है। कलेक्टर महासमुंद से प्राप्त प्रकरण पर आरोपी कंपनी की संपत्ति को कुर्क किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

प्रकरण में आरोपियों को सूचना पत्र जारी कर आहूत किया गया है। प्राप्त नोटिस अनुसार आरोपी प्रशांत मजूमदार की मृत्यु हो चुकी है। उसके स्थान पर उसकी पत्नि श्रीमती प्रतिभा मजूमदार को पक्षकार बनाया गया है। कंपनी में निवेश करने वाले  निवेशकों व हितबद्ध नागरिकों को 27 दिसंबर को 3ः00 बजे उपस्थिति सुनिश्चित करने कहा गया है। निर्धारित समय में उपस्थित नहीं होने पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।

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