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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का मामला, इस हफ्ते हो सकती है सुनवाई

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा दिल्ली पुलिस कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति का मामला, इस हफ्ते हो सकती है सुनवाई
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आउटलुक टीम

दिल्ली पुलिस के नए कमिश्नर राकेश अस्थाना की नियुक्ति को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 5 अगस्त को सुनवाई कर सकता है। जानकारी के मुताबिक, मुख्य न्यायाधीश एनवी रमना और जस्टिस सूर्यकांत की दो सदस्यों वाली बेंच इस मामले की सुनवाई करेगी।

हाल ही में राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है तथा उनकी नियुक्ति को रद्द करने की मांग की गई है। याचिका दाखिल करने वाले  वकील एमएल शर्मा ने इस मामले में पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह और गृह मंत्रालय के अफसरों के खिलाफ अवमानना कार्यवाही की भी मांग की है।

याचिका मे कहा गया है कि राकेश अस्थाना को रिटायर होने से चार दिन पहले दिल्ली पुलिस कमिश्नर नियुक्त करना सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ है। याचिका में कहा गया है कि राकेश अस्थाना की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के 2018 वाले उस फैसले के खिलाफ है, जिसमें ये कहा गया था कि यूपीएससी के उन्हीं अधिकारियों की आगे नियुक्ति पर विचार किया जाना चाहिए, जिनका कार्यकाल कम से कम 2 साल का बचा हो, लेकिन अस्थाना को रिटायरमेंट से सिर्फ 4 दिन पहले पुलिस कमिश्नर बनाया गया है।

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी राकेश अस्थाना की नियुक्ति को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा था। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को आधार बताते हुए कहा था कि केंद्र सरकार का ये फैसला गलता है। केजरीवाल ने कहा था कि केंद्र को इसका ध्यान रखना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन ना हो। सिर्फ आम आदमी पार्टी ही नहीं बल्कि की विपक्षी पार्टियों ने राकेश अस्थाना की नियुक्ति को गलत बताया है। दिल्ली विधानसभा में उनकी नियुक्ति के खिलाफ प्रस्ताव पारित किया गया है।

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