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राजद्रोह कानून समाप्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की बड़ी टिप्पणी, राहुल गांधी ने कही ये बात

राजद्रोह कानून समाप्त करने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने की टिप्पणी, राहुल गांधी ने कही ये बात
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आउटलुक टीम

राजद्रोह कानून के दुरुपयोग पर चिंता जताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से सवाल किया कि आजादी के दौरान महात्मा गांधी जैसे लोगों को ‘‘चुप’’ कराने के लिए इस्तेमाल होने वाले कानून के प्रावधान को समाप्त क्यों नहीं किया जा रहा है। इस पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी का हम स्वागत करते हैं.

चीफ जस्टिस एन वी रमण, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस ऋषिकेश रॉय की पीठ ने भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए (राजद्रोह) की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली एक पूर्व मेजर जनरल और ‘एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया’ की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कहा कि उसकी मुख्य चिंता ‘‘कानून का दुरुपयोग’’ है। पीठ ने मामले में केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

जस्टिस ए एस बोपन्ना और ऋषिकेश रॉय के साथ पीठ में शामिल चीफ जस्टिस ने टिप्पणी की, “किसी राज्य में सत्ताधारी पार्टी अपने विरोधियों के ऊपर यह धारा लगवा देती है। सूचना प्रोद्योगिकी कानूनकी धारा 66ए का भी इसी तरह दुरुपयोग हो रहा था। सुप्रीम कोर्ट कीओर से इस कानून को असंवैधानिक करार देने के बाद भी पुलिस लोगों को गिरफ्तार करती रही है। राजद्रोह की धारा भी इसी तरह लगाई जाती है ताकि किसी को परेशान किया जा सके। मामले में अधिकतर लोग बाद में बरी हो जाते हैं. लेकिन गलत तरीके से धारा लगाने वाले पुलिस अधिकारी की कोई जवाबदेही नहीं होती।”

उन्होंने कहा, “यह कानून ऐसा है जैसे किसी बढ़ई को लकड़ी का एक टुकड़ा काटने के लिऐ आरी दी गई और वह पूरा जंगल काटने लग गया। सरकार कई पुराने कानूनों को खत्म कर रही है लेकिन राजद्रोह कानून पर अब तक उसका ध्यान क्यों नहीं गया?” एटॉर्नी जनरल के के वेणुगोपाल ने कोर्ट की चिंता से सहमति जताते हुए कहा, तय रूप से इस कानून के दुरुपयोग पर रोक लगनी चाहिए। इसे सिर्फ देश की सुरक्षा और लोकतांत्रिक संस्थाओं को सीधे आघात पहुंचाने के मामलों तक सीमित रखने की ज़रूरत है।”

इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर से कोरोना वैक्‍सीन की कमी, एलएसी, बेरोजगारी, महंगाई और किसानों की समस्‍याओं को लेकर ट्वीट किया और केंद्र सरकार पर निशाना साधा।

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