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रणजीत सिंह मर्डर केस: विशेष सीबीआई अदालत ने की सुनवाई, डेरामुखिया गुरमीत राम रहीम सहित पांच दोषी करार

डेरामुखिया गुरमीत राम रहीम
फाईल फोटो

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आउटलुक टीम

साध्वियों के बलात्कार के आरोप में हरियाणा के रोहतक की सुनारिया जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के बलात्कारी बाबा गुरमीत राम रहीम की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। हरियाणा की विशेष सीबीआई अदालत ने रणजीत सिंह की हत्या के मामले में डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और चार अन्य को दोषी करार दिया है। इस मामले में सजा का ऐलान 12 अक्टूबर को होगा।

सीबीआई के विशेष अभियोजक एच पी एस वर्मा ने फोन पर कहा कि विशेष अदालत ने गुरमीत राम रहीम सिंह और चार अन्य – कृष्ण लाल, जसबीर सिंह, अवतार सिंह और सबदिल को हत्या के लिए दोषी ठहराया। इस हत्याकांड के एक और आरोपी की एक साल पहले मौत हो गई थी।

हाल ही में पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने पंचकूला में विशेष सीबीआई अदालत से रणजीत सिंह हत्याकांड मामले को पंजाब, हरियाणा या चंडीगढ़ में किसी अन्य विशेष सीबीआई अदालत में स्थानांतरित करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था।

डेरा सच्चा सौदा के गुरमीत राम रहीम और चार अन्य आरोपियों को 2002 में हुई रणजीत सिंह की हत्या के लिए देषी ठहराया गया। रणजीत सिंह बाबा राम रहीम के समर्थक थे, जिनकी 10 जुलाई 2002 में हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने 3 दिसंबर 2003 को रणजीत सिंह हत्या मामले में एफआईआर दर्ज की थी। इस केस में रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह ने याचिका दायर की थी।

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इस मामले में शुक्रवार को हुई सुनवाई में सभी आरोपियों को दोषी ठहराया है। कोर्ट को इस मामले में पहले फैसला 26 अगस्त को सुनना था। अभियोजन पक्ष के वकील एचपीएस वर्मा ने बताया कि 19 साल पुराने इस मामले में बीते 12 अगस्त को बचाव पक्ष की अंतिम बहस पूरी हुई थी। सीबीआई जज डॉ. सुशील कुमार गर्ग की अदालत में लगभग ढाई घंटे बसह के बाद आरोपियों को दोषी करार दिया गया।

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