अन्‍य

प्रवासी मजदूरों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, 31 जुलाई तक ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना’ लागू करने के निर्देश

सुप्रीम कोर्ट से प्रवासी मजदूरों को बड़़ी राहत, 31 जुलाई तक ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना’ लागू करने के निर्देश
PTI Photo

आउटलुक टीम

इसे भी पढ़ें

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 31 जुलाई तक ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना’ लागू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ केंद्र से राज्य सरकारों को प्रवासी श्रमिकों के बीच मुफ्त सूखा राशन उपलब्ध कराने और महामारी जारी रहने तक सामुदियाक रसोई जारी रखने को कहा है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासी मजदूरों के लाख और कल्याण के लिए और आदेश भी दिए हैं।

पीठ ने केंद्र को 31 जुलाई तक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ देने के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के पंजीकरण के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से एक पोर्टल विकसित करने का निर्देश दिया।

जस्टिस अशोक भूषण और एमआर शाह की पीठ ने तीन कार्यकर्ताओं की याचिका पर केंद्र और राज्यों को खाद्य सुरक्षा, नकद हस्तांतरण और अन्य कल्याणकारी उपायों को सुनिश्चित करने के लिए निर्देश जारी किए, जो कर्फ्यू और लॉकडाउन के कारण भारत के विभिन्न हिस्सों में फिर से संकट का सामना कर रहे थे।

बता दें कि कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज, हर्ष मंदर और जगदीप छोकर ने प्रवासी श्रमिकों के लिए कल्याणकारी उपायों को लागू करने की मांग करते हुए एक याचिका दायर की थी।

Related Articles

Back to top button