राजनांदगांव। आवेदक इन्द्र कुमार अदानी के शिकायत पर अनावेदकगण के विरूध अपराध पंजीबद्व कर विवेचना मे लिया गया। विवेचना मे पाया गया कि फगुवाराम गणेशराम ने पक्का इकरारनामा को शून्य कराये बिना पटवारी हल्का नं. 27 (1) खसरा नं 152/1 रकबा 1 डिसमील (2) खसरा नं. 154/1 रकबा 10 डिसमील (3) खसरा नं. 154/2 रकबा 9 डिसमीन (4) खसरा नं. 145/2 रकबा 1.50 एकड़ (5) खसरा नं. 145/3 रकबा 45 डिसमील कुल रकबा 2.11 एकड जमीन को तृतीय पक्ष को आवेदक के जानकारी एवं ज्ञान के बिना तथ्यों को बेईमानी से छुपाते हुये लता गोलछा उम्र 47 साल धर्मपत्नी मनोज गोलछा जाति जैन मकान नं. 443 वार्ड नं. 31 महावीर वार्ड सदर बाजार राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को दिनांक 16.01.2023 को बिकी कर दिया।
इसी प्रकार परसराम, हरिशंकर, दादूराम सोनकर छल करने के लिए पटवारी हल्का नं. 27, खसरा नं. 145/4 रकबा 1.50 एकड़ भूमि को छत्तीसगढ़ सोनकर समाज नंदई राजनांदगांव को दान में देने के लिए आम सूचना पेपर में प्रकाशित करवाया जिस पर आवेदन ने आपत्ति दर्ज करवाया है।
इस प्रकार शिकायत जांच पर अनावेदकगण, हरिशंकर सोनकर, फगुवाराम सोनकर गणेशराम सोनकर, दादूराम सोनकर परसराम सोनकर ने एक राय होकर छल करने की नियत से योजनाबद्ध तरीके से आवेदक इन्द्र कुमार अदानी से दो करोड़ दो लाख रूपया कपटपूर्वक बेईमानी से आरोपीगण एक परिवार के सदस्य होकर अपराधिक षडयंत्र रचकर एग्रीमेंट कराये और एग्रीमेंट शुदा जमीन को रजिस्ट्री न कर उक्त जमीन को लता गोलछा को बिक्री कर दिये तथा शेष जमीन को दान मे देने के लिए ईस्ताहार प्रकाशन किये अपराध से बचने के लिए जब इन्हे ज्ञात हुआ की क्रेता आवेदक इन्द्र कुमार अस्पताल मे है तो रजिस्ट्री पत्र के माध्यम से सूचना दिये ताकि उक्त कृत्य से बच सके।
आरोपीगण एक ही परिवार के सदस्य होकर एक राय होकर अपराधिक षडयंत्र रचकर अपराध घटित कराना पाये जाने से धारा 120 बी भादवि जोडी गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपीगण को जल्द से जल्द गिर0 करने हेतू जिले के पुलिस अधीक्षक मोहित गर्ग के निर्देशन एंव अति पुलिस अधीक्षक राहुल देव शर्मा, नगर पुलिस अधीक्षक पुष्पेन्द्र नायक के मार्गदशन मे थाना प्रभारी बसंतपुर सत्यनारायण देवागन द्वारा आरोपीगण की पता तलाश हेतू टीम गठित कर आरोपी हरि शंकर सोनकर ऊर्फ झारराय पिता परस राम सोनकर उम्र 60 वर्ष निवासी बसंतपुर माहामाया चौक बसंतपुर राजनांदगांव को पुलिस हिरासत मे लेकर पुछताछ किया गया।
जिसने अपराध करना स्वीकार करने पर आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर मान. न्यायालय मे रिमाण्ड पर भेजा गया उक्त कार्यवाही मे निरीक्षक सत्यनारायण देवांगन, उप निरीक्षक प्रमोद श्रीवास्तव , बी-9 पेट्रोलिंग आर, प्रवीण मेश्राम की भूमिका सराहनीय रही। आरोपी हरिशंकर सोनकर ऊर्फ झारराय पिता परस राम सोनकर उम्र 60 वर्ष निवासी बसंतपुर माहामाया चौक बसंतपुर राजनांदगांवथाना बसंतपुर मे अप.क्र. 539/2024 धारा 420,120 बी भादवि…आरोपी के विरूध थाना डोगरगांव मे भी 01 करोड का धोखाधडी किये जाने से अप.क्र. 70/2024 धारा 420, 506, 34 भादवि पंजीबद्व किया गया।