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दुर्ग जिले में 2 मार्च से नई गाइडलाइन दरें लागू होंगी, जिससे जमीन की रजिस्ट्री में पारदर्शिता आएगी।

  • दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी वित्त मंत्री ओ पी चौधरी जी को धन्यवाद् ज्ञापित किया
  • जमीन की नई गाइड़ लाइन में दुर्ग वासियों को राहत मिलेगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया आसान होगी: विधायक ललित चंद्राकर

दुर्ग। छत्तीसगढ़ सरकार ने जमीन और मकान की खरीद-फरोख्त को आसान और साफ-सुथरा बनाने के लिए नई गाइडलाइन दरें लागू की हैं। दुर्ग और सरगुजा जिलों में ये नई दरें 2 मार्च 2026 से प्रभावी होंगी। पहले 20 नवंबर 2025 से नई गाइडलाइन दरें लागू की गई थीं, लेकिन कुछ जगहों पर दरों में बदलाव की जरूरत महसूस हुई, जिसके बाद जिलों से सुझाव मांगे गए थे।दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी और वित्त मंत्री जी से सौजन्य मुलाकात कर दुर्ग जिला में ज़मीन गाईड लाइन के सम्बन्ध में अवगत कराया था और बजट में नई गाइड़ लाइन जारी करने निवेदन किया था सरकार ने आम जानो की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए नए गाइड लाइन जारी किया गया। निश्चित रूप से इसका लाभ दुर्ग जिले वाशियो को मिलेगा

यह निर्णय प्रशासन द्वारा जमीन की खरीद-फरोख्त में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं को रोकने के लिए लिया गया है। नई दरें लागू होने से जमीन की कीमतों में स्पष्टता आएगी और रजिस्ट्री प्रक्रिया में सुधार होगा।

दुर्ग और सरगुजा की समितियों ने अपने-अपने हिसाब से नई दरों का प्रस्ताव भेजा। इन प्रस्तावों पर केंद्रीय मूल्यांकन बोर्ड की बैठक में चर्चा हुई और आखिरकार इन्हें मंजूरी दे दी गई। अब इन जिलों में जमीन या मकान की रजिस्ट्री नई तय दरों के अनुसार ही होगी।

आम लोगों को मिलेगी राहत

दुर्ग ग्रामीण विधायक ललित चंद्राकर का कहना है कि इससे प्रॉपर्टी की सही कीमत पर रजिस्ट्री हो पाएगी। पहले कई बार दरें बाजार से मेल नहीं खाती थीं, जिससे लोगों को परेशानी होती थी। नई व्यवस्था से यह दिक्कत कम होगी और पूरी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी बनेगी। आम लोगों के लिए भी यह राहत की बात है, क्योंकि अब उन्हें पहले से ही स्पष्ट रहेगा कि किस इलाके में कितनी गाइडलाइन दर है। इससे खरीद-बिक्री के समय कन्फ्यूजन कम होगा। नई दरों की जानकारी लोग अपने जिले के रजिस्ट्री ऑफिस या विभाग की वेबसाइट से आसानी से ले सकते हैं।
विधायक ललित चंद्राकर ने मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी वित्त मंत्री ओ पी चौधरी जी धन्यवाद् ज्ञापित किया।

दुर्ग जिले के उप पंजीयक कार्यालय की गाइडलाइन दरों की सूची है, जो वर्ष 2025-26 के लिए नगरीय संपत्तियों के लिए है:

पंचशील नगर, नयापारा, बजरंग नगर, बेलदारपारा:
– मुख्यमार्ग पर स्थित: 11,000 वर्ग मीटर दर, 4,36,80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
मुख्यमार्ग से अंदर: 4,36,80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
नयापारा (नदी तिराहा से शिवनाथ नदी तक मुख्य मार्ग वॉर्ड सीमा के अंतर्गत):
मुख्यमार्ग पर स्थित: 20,000 वर्ग मीटर दर, 4,36,80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
मुख्यमार्ग से अंदर: 11,000 वर्ग मीटर दर, 3,76,20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर

नयापारा (नदी तिराहा से नयापारा चौक होते बघेरा रोड व मोहलाई रोड बजरंग चौक से केजू मिल वार्ड सीमा के अंतर्गत):
– मुख्यमार्ग पर स्थित: 20,000 वर्ग मीटर दर, 4,36,80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
– मुख्यमार्ग से अंदर: 11,000 वर्ग मीटर दर, 3,76,20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर

स्वीकृत अभिविन्यास:
– मुख्यमार्ग पर स्थित: 15,000 वर्ग मीटर दर, 4,36,80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर
– मुख्यमार्ग से अंदर: 4,36,80,000 रुपये प्रति हेक्टेयर

दुर्ग जिले के उप पंजीयक कार्यालय की गाइडलाइन दरों की सूची है, जो वर्ष 2025-26 के लिए है। इसमें विभिन्न ग्रामों के लिए हेक्टेयर दरें दी गई हैं, जो मुख्यमार्ग पर स्थित भूमि और मुख्यमार्ग से अंदर (सिंचित भूमि) के लिए अलग-अलग हैं।

कुछ प्रमुख ग्रामों की दरें निम्नलिखित हैं:

अंडा*: मुख्यमार्ग पर 1,90,00,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और अंदर 75,00,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।. *विनायकपुर*: मुख्यमार्ग पर 45,00,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और अंदर 35,00,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
*कुथरेल*: मुख्यमार्ग पर 1,37,50,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और अंदर 60,00,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।
*पोटियाकला-महाराज़ चौक*: मुख्यमार्ग पर 4,39,56,000 रुपये प्रति हेक्टेयर और अंदर 3,48,00,000 रुपये प्रति हेक्टेयर।

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