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दुर्ग जिला कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार व सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शराब एवं मादक पदार्थों के अवैध परिवहन, धारण एवं चौर्यनयन पर नियंत्रण व रोकथाम हेतु तेज की गई कार्यवाही…

  • लोकसभा निर्वाचन 2024 आबकारी विभाग द्वारा अवैध मदिरा विक्रय के नियंत्रण हेतु सम्पर्क नम्बर जारी
  • आबकारी विभाग दुर्ग के कार्यालयीन टेलीफोन नम्बर-0788-2325836 पर चौबीस घण्टे सम्पर्क कर सकते हैं।
  • आबकारी विभाग द्वारा बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों एवं होटल ढाबों में लगातार गश्त जारी।

दुर्ग 13 मार्च 2024/ दुर्ग जिला कलेक्टर सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी के निर्देशानुसार व सहायक आयुक्त आबकारी राजेश जायसवाल के मार्गदर्शन में आबकारी विभाग दुर्ग द्वारा आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 के मद्देनजर शराब एवं मादक पदार्थों के अवैध परिवहन, धारण एवं चौर्यनयन पर नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु कार्यवाही तेज कर दिया गया है। बस स्टेशनों, रेलवे स्टेशनों एवं स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेनों के अतिरिक्त मैदानी (संदिग्ध एवं पारंपरिक) क्षेत्रों तथा विभिन्न होटल ढाबों में लगातार कार्यवाही की जा रही है।

आम नागरिकों के लिए टेलीफोन शिकायत नम्बर उपलब्ध, जिसके अन्तर्गत आबकारी विभाग दुर्ग के कार्यालयीन टेलीफोन नम्बर 0788-2325836 पर 24×7 घण्टे सम्पर्क कर आरोपियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करा सकते है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार आबकारी विभाग द्वारा आम नागरिकों के लिए टेलीफोन शिकायत नम्बर उपलब्ध करायी गई है, जिसके अन्तर्गत आबकारी विभाग दुर्ग के कार्यालयीन टेलीफोन नम्बर 0788-2325836 पर 24×7 घण्टे सम्पर्क किया जा सकता है। उक्त सम्पर्क नम्बर पर आम नागरिक अपने आस – पास के क्षेत्रों में अवैध मदिरा के विक्रय, परिवहन एवं धारण करने वाले आरोपियों के विरूद्ध शिकायत दर्ज करा सकते है। आबकारी विभाग दुर्ग के चुनाव नोडल अधिकारी अशोक अग्रवाल, सहायक जिला आबकारी अधिकारी ने बताया कि आम नागरिकों के लिए उपलब्ध करायी गई टेलीफोन शिकायत नम्बर के माध्यम से प्राप्त शिकायतों पर त्वरित कार्यवाही होगा, जिसमें प्रकरण प्रकाश में आने पर दोषियों के विरूद्ध आबकारी एक्ट के तहत विधिवत कार्यवाही किया जावेगा।

आबकारी विभाग द्वारा विगत 09 मार्च 2024 को अवैध शराब के परिवहन/विक्रय/धारण की सूचना पर त्वरित एवं विधिवत कार्यवाही कर एक नीले रंग की एक्टिवा स्कूटी सीजी 07 सीडी 7175 एवं 30 पाव देशी मदिरा मसाला जप्त कर आरोपी विकास उर्फ विक्की यादव पिता विनोद यादव, निवासी सिकोला भांठा दुर्ग के विरुद्ध आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर आबकारी उप निरीक्षक भुनेश्वर सिंह सेंगर के द्वारा विवेचना में लिया गया।

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