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दिल्ली पुलिस ने ट्विटर के ख़िलाफ़ पॉक्सो एवं नए आईटी एक्ट के तहत मामला किया दर्ज, पोर्नोग्राफिक कंटेंट को लेकर कार्रवाई

दिल्ली पुलिस और ट्विटर के बीच वार शुरू, पोक्सो औऱ आईटी एक्ट के तहत दर्ज मामला
प्रतीकात्मक तस्वीर

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आउटलुक टीम

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केंद्र और माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट ट्विटर के बीच जारी विवाद के बीच दिल्ली पुलिस की साईबर सेल ने ट्विटर को बच्चों की अश्लील तस्वीर साझा करने के मामले में नोटिस भेजा है। दिल्ली पुलिस ने चाइल्ड पोर्नोग्राफिक सामग्री के प्रसार को लेकर ट्विटर से जानकारी मांगी है। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि नोटिस मंगलवार को ट्विटर को भेजा गया है।

दिल्ली पुलिस ने राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) की शिकायत के बाद कथित तौर पर अपने प्लेटफॉर्म पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी के पहुंच की अनुमति देने को लेकर ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की थी।

पुलिस ने कहा है कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी), यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम और आईटी अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत मामला दर्ज किया गया है।

आयोग ने 29 मई को एक पत्र भेजकर दिल्ली पुलिस की साइबर सेल के डीसीपी अन्येश रॉय से पूछा था कि सोशल मीडिया पर अश्लील सामग्री परोसने पर ट्विटर के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई।

एनसीपीसीआर द्वारा पहले भी अश्लील सामग्री परोसने को लेकर शिकायत की गई थी। एनसीपीसीआर ने अपने हालिया जांच के निष्कर्षों के आधार पर ट्विटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को कहा था। आयोग का मानना है कि बाल यौन शोषण सामग्री (सीएसएएम) प्लेटफॉर्म पर आसानी से उपलब्ध थी।

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