अन्‍य

दिल्ली दंगा: नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को बड़ी राहत, कोर्ट ने दिया तत्काल रिहा करने का आदेश

दिल्ली दंगा: नताशा नरवाल, देवांगना कलिता और आसिफ इकबाल तन्हा को तत्काल रिहा करने का आदेश

e0a4a6e0a4bfe0a4b2e0a58de0a4b2e0a580 e0a4a6e0a482e0a497e0a4be e0a4a8e0a4a4e0a4bee0a4b6e0a4be e0a4a8e0a4b0e0a4b5e0a4bee0a4b2 e0a4a6 60cb5c46c51dc

आउटलुक टीम

इसे भी पढ़ें

दिल्ली दंगा मामले में साजिश रचने के आरोप में कोर्ट ने गिरफ्तार पिंजरा तोड़ संगठन की सदस्य और जेएनयू की छात्रा नताशा नरवाल, देवांगना कालिता और जामिया विश्वविद्यालय के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा को जेल से तत्काल रिहा करने का आदेश दिया है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यूएपीए के तहत गिरफ्तार आरोपियों को 15 जून को जमानत दे दी थी।

उच्च न्यायालय ने तीनों आरोपियों को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलका और उतने की रकम की दो जमानती जमा करने की शर्त पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया था।

कड़कड़डूमा स्थित अतिरिक्ट सत्र न्यायाधीश रिवंदर बेदी ने गुरुवार को आरोपियों का जेल से रिहा करने का आदेश दिया। उच्च न्यायालय से जमानत मिलने के बाद नताशा और देवांगना ने मंगलवार को अदालत में जेल से रिहा होने की मांग को लेकर अर्जी दाखिल की थी।

16 जून को, दिल्ली पुलिस ने जमानत पर रिहा करने से पहले उनके पते, जमानत और आधार कार्ड की प्रामाणिकता को सत्यापित करने के लिए अदालत से और समय की मांग करते हुए एक आवेदन दिया था।

पुलिस के आवेदन को खारिज करते हुए न्यायाधीश ने उन्हें दिल्ली में आरोपियों के पते की पुष्टि करने और गुरुवार को शाम 5 बजे तक रिपोर्ट जमा करने का निर्देश दिया। अन्य राज्यों में उनके स्थायी पते के सत्यापन पर अदालत ने 23 जून को रिपोर्ट मांगी है।

हाईकोर्ट ने पिंजरा तोड़ के कार्यकर्ता नरवाल और कलिता और तन्हा को अपने पासपोर्ट सौंपने और अभियोजन पक्ष के गवाहों को कोई प्रलोभन नहीं देने या मामले में सबूतों के साथ छेड़छाड़ नहीं करने का निर्देश दिया।

बता दें कि इन तीनों को पूर्वोत्तर दिल्ली में पिछले साल फरवरी में हुई हिंसा के सिलसिले में यूएपीए के तहत गिरफ्तार किया गया था।

नागरिकता कानून के समर्थकों और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसा के नियंत्रण से बाहर होने के बाद पिछले साल 24 फरवरी को उत्तर पूर्वी दिल्ली में सांप्रदायिक झड़पें हुईं, जिसमें कम से कम 53 लोग मारे गए और लगभग 200 घायल हो गए थे।

Related Articles

Back to top button