भिलाई। भिलाई छावनी थाना अंतर्गत नंदिनी रोड में 5 दिन पहले हुए सड़क दुर्घटना में घायल स्कूटी सवार सुभाष शर्मा का सोमवार को इलाज के दौरान निधन हो गया। उन्हें 28 नवंबर की सुबह एक तेज रफ्तार स्कार्पियो चालक ने टक्कर मार दी थी। जिनका ईलाज के दौरान निधन हो गया।
सुभाष शर्मा जी छत्तीसगढ़ भोजपुरी परिषद के वरिष्ठ एवं संस्थापक सदस्य थे। भिलाई छावनी चौंक पर डायमंड फर्नीचर के नाम से उनकी दुकान संचालित है,छत्तीसगढ़ में यूपी,बिहार के लोगो में उनकी गाढ़ी पैठ रही है, सुभाष शर्मा जी भिलाई अंचल में एक आदर्श, सदभावी और कुशल व्यवसाई के साथ समाजसेवी एवं मिलनसार व्यक्ति के रूप में पहचाने जाते रहे है।
सुभाष शर्मा जी के एक्सीडेंट की घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। फुटेज में स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि एक 28 नवंबर की सुबह 5.09 बजे स्कार्पियो ने तेज रफ्तार में स्कूटी को टक्कर मारी। टक्कर इतनी तेज थी 200 मीटर तक एक्टिवा घिसटती हुई सड़क किनारे मंदिर की दीवार से टकरा गई। स्कार्पियो सवार घायल को अस्पताल पहुंचाने की जगह वहां से भाग खड़ा हुआ।
जिसपर कि आसपास के मौजूद लोगों ने घायल को तुरंत लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल पहुंचाया और 112 को फोन किया। सूचना मिलते ही छावनी पुलिस मौके पर पहुंची और घायल की पहचान सुभाष शर्मा (55 वर्ष) निवासी डायमंड फर्नीचर छावनी चौक भिलाई के रूप में हुई। गंभीर हालत के चलते उन्हें स्पर्श हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान 2 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया।

गाड़ी चढ़ाते हुए भागा स्कार्पियो सवार
सुभाष शर्मा के दामाद अमरेंद्र ने एक्सिडेंट की घटना को दुर्घटना नही बल्कि जानबूझकर कर किया गया वाहन से किया गया जानलेवा हमला बताया, जो कि सीसीटीवी फुटेज में साफ दिखाई दे रहा है दामाद अमरेंद्र ने कहा कि स्कार्पियों चालक ने जानबूझकर टक्कर मारने के बाद उनके ससुर के ऊपर गाड़ी चढ़ाई और फरार हो गया। यदि वो दुर्घटना होते ही मानवता दिखाता और उन्हें अस्पताल पहुंचाता तो आज वो जिंदा होते।
गाड़ी की तलाश में जुटी छावनी पुलिस
छावनी पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पिछले 5 दिनों से गाड़ी की तलाश कर रही है। उन्होंने महिंद्रा के शोरूम और सर्विस सेंटर तक में पूछताछ की है। साथ ही यह पता लगा रही है कि क्षेत्र में कितनी स्कार्पियो हैं। पुलिस का कहना है कि वो स्कार्पियो की पहचान जल्द कर लेंगे। यदि आरोपी खुद थाने आकर सरेंडर करता है तो उसके खिलाफ मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई होगी, यदि वो नहीं आता और पुलिस उसे खोजती है तो गंभीर धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।