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क्रूज ड्रग्स मामलाः आर्यन खान की जमानत याचिका पर 13 अक्तूबर को होगी सुनवाई, NCB ने मांगा समय

क्रूज ड्रग्स मामलाः आर्यन खान की जमानत याचिका पर 13 अक्तूबर को होगी सुनवाई, NCB ने मांगा समय
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आउटलुक टीम

मुंबई क्रूज ड्रग्स मामले में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट में शाहरूख खान के बेटे आर्यन खान और अरबाज मर्चेंट की जमानत अर्जी अब बुधवार को सुनी जाएगी। यानी आर्यन को अब 13 अक्तूबर तक जेल में रहना होगा। एनसीबी ने जवाब देने के लिए कोर्ट से समय मांगा है। शुक्रवार को जमानत अर्जी खारिज होने के बाद आर्यन खान की तरफ से एक नई जमानत याचिका दाखिल की गई थी। आर्यन की पैरवी करने के लिए हिट एंड रन केस में सलमान खान का पक्ष रखने वाले वकील अमित देसाई कोर्ट पहुंचे।  

आर्यन खान के वकील सतीश मानेशिंदे ने कहा, ”यह स्वाभाविक है कि अगर जमानत अर्जी खारिज हो जाती है तो हम हाई कोर्ट में जाते हैं। हमने यहां (मुंबई में स्पेशल एनडीपीएस कोर्ट) में जमानत अर्जी दाखिल की है।” आर्यन खान की जमानत याचिका याचिका इस आधार पर दाखिल की गई है कि उसके पास से किसी भी तरह का ड्रग्स बरामद नहीं हुआ था और आरोपियों के साथ उसकी कोई मिलीभगत नहीं थी। साथ ही इस बात का भी कोई सबूत नहीं मिला है कि आर्यन खान ने ड्रग्स का सेवन किया था। 

इससे पहले मुंबई की एक अदालत ने शुक्रवार को आर्यन खान और दो अन्य की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। क्रूज शिप पर ड्रग्स पार्टी करने के आरोप में फंसे आर्यन, अरबाज मर्चेंट और मुनमुन धमेचा की जमानत याचिका पर किला कोर्ट में सुनवाई हुई थी।

एक क्रूज शिप में की गई रेव पार्टी छापेमारी में 2 अक्टूबर को एनसीबी को ड्रग्स का सेवन करने के सबूत मिले थे। पिछले कुछ दिनों में, रेव पार्टी में उनकी कथित संलिप्तता के लिए 10 अन्य लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें दिल्ली की एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी से चार लोग शामिल हैं, जिसने मुंबई-गोवा यात्रा के लिए कॉर्डेलिया क्रूज जहाज को किराए पर लिया था।

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