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नंदीग्राम सीट से ममता की हार मामले में हाईकोर्ट का सुवेंदु को नोटिस, निर्देश- EVM और सभी कागजात सुरक्षित रखें जाएं

नंदीग्राम सीट से ममता के हार मामले में हाईकोर्ट का सुवेंदु अधिकारी को नोटिस, निर्देश- EVM और सभी कागजात सुरक्षित रखें जाएं

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आउटलुक टीम

पश्चिम बंगाल विधानसभा 2021 में नंदीग्राम सीट से राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ताल ठोकी थी। लेकिन, वो भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गईं। ममता ने वोटों की गिनती के दौरान धांधली का आरोप लगाते हुए इसके खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां आज यानी बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई। अब कोर्ट ने सुवेंदु अधिकारी को नोटिस भेजा है।

दरअसल, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर नंदीग्राम में हुई वोटों की गिनती पर सवाल उठाए गए हैं और दोबारा गिनती की मांग की गई है। कोर्ट ने मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त को तय की है। साथ ही कोर्ट ने कहा है कि इस निर्वाचन क्षेत्र में मतदान के लिए इस्तेमाल किए गए कागजात और ईवीएम को संरक्षित और सुरक्षित रखा जाना चाहिए।

बंगाल विधानसभा चुनाव में सुवेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र से तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सुप्रीमो ममता बनर्जी को 1,956 मतों से हराया था। वही, न्यायमूर्ति कौशिक चंदा ने सात जुलाई को इस मामले में सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। जस्टिस चंदा ने इस मामले से उन्हें अलग करने की मांग को लेकर बनर्जी पर 5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया था।

दरअसल, ममता बनर्जी की याचिका में जस्टिस चंदा के सुनवाई से अलग होने का अनुरोध करते हुए ये कहा गया था वो 2015 में भारत के अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल नियुक्त किए जाने तक भाजपा के सक्रिय सदस्य थे। इस याचिका में भाजपा उम्मीदवार के खिलाफ चुनौती दी गई है इसलिए फैसले में पूर्वाग्रह होने की आशंका है। अब जस्टिस चंदा इस मामले में सुनवाई से अलग हो चुके हैं।

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