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झारखण्‍ड: अब रात आठ बजे तक खुलेंगी दुकानें, राज्‍य के अंदर बिना ई-पास के चलेंगी बसें

झारखण्‍ड: अब रात आठ बजे तक खुलेंगी दुकानें, राज्‍य के अंदर बिना ई-पास के चलेंगी बसें
प्रतिकात्मक फोटो

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आउटलुक टीम

कोरोना के घटते मामलों के बीच स्‍वास्‍थ्‍य सुरक्षा सप्‍ताह के नाम पर जारी लॉकाडन में बड़ी राहत देते हुए सरकार ने इसकी मियाद एक सप्‍ताह और बढ़ा दी है। एक जुलाई सुबह छह बजे के बाद से यह प्रभावी होगा। बुधवार को आपदा प्रबंधन प्राधिकार की बैठक में ढील का निर्णय लिया गया।

लिये गये निर्णय के अनुसार अब सभी जिलों में दुकानें शाम चार के बदले रात आठ बजे तक खुली रहेंगी। शनिवार शाम आठ बजे से सोमवार सुबह छह बजे तक आवश्‍यक सेवाओं को छोड़कर पूर्ण लॉकडाउन जारी रहेगा। सभी सरकारी और निजी दफ्तर 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। बड़ी राहत देते हुए सिनेमा हॉल, बार, मल्‍टीप्‍लेक्‍स, रेस्‍तरां को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की इजाजत दी गई है।

स्‍टेडियम, जिम और पार्क भी खुलेंगे मगर सभी शैक्षणिक संस्‍थान बंद रहेंगे। 50 व्‍यक्ति से अधिक के एकत्र होने पर प्रतिबंध रहेगा। बैंक्‍वेट हॉल, सामुदायिक भवन खुलेंगे मगर 50 से ज्‍यादा लोगों के जुटान पर प्रतिबंध रहेगा। राज्‍य के भीतर बस परिवहन की अनुमति दी गई है मगर अंतरराज्‍यीय बस परिवहन पर रोक जारी रहेगी।

निजी वाहन से राज्‍य के भीतर एक से दूसरे जिले में जाने के लिए ई पास की जरूरत नहीं होगी। राज्‍य के बाहर या दूसरे राज्‍य से आने के लिए ई पास की अनिवार्यता बहाल रहेगी। दूसरे राज्‍य से आने वालों के लिए 7 दिन होम क्‍वारेंटीन की अनिवार्यता खत्‍म कर दी गई है। जुलूस, मेला, प्रदर्शनी पर रोक जारी रहेगी। धार्मिक स्‍थल श्रद्धालुओं के लिए बंद रहेंगे। केंद्र सरकार द्वारा आयोजित परीक्षाएं करायी जायेंगी मगर राज्‍य के द्वारा होने वाली परीक्षाएं स्‍थगित रहेंगी।

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