अन्‍य

बिहार: तेजप्रताप के निर्वाचन को मिली चुनौती, जानें क्या है आरोप

e0a4ace0a4bfe0a4b9e0a4bee0a4b0 e0a4a4e0a587e0a49ce0a4aae0a58de0a4b0e0a4a4e0a4bee0a4aa e0a495e0a587 e0a4a8e0a4bfe0a4b0e0a58de0a4b5 610d5f7ed236b

आउटलुक टीम

पटना हाईकोर्ट ने गुरुवार को आरजेडी विधायक तेजप्रताप यादव की सदस्यता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई की। बिहार में सत्तारूढ़ जद (यू) के एक समर्थक ने पटना हाईकोर्ट का रुख किया था। जिसमें हसनपुर विधानसभा से निर्वाचन को चुनौती दी गई थी। 

न्यायमूर्ति बीरेंद्र कुमार की एकलपीठ ने विजय कुमार यादव द्वारा दायर चुनाव याचिका पर सुनवाई करते हुए दोनों से पक्ष रखने का आदेश दिया है। इसकी अगली सुनवाई 2 सितंबर को होगी। जिसमें आगे की सुनवाई के मुद्दे तय किए जाएंगे।

याचिकाकर्ता विजय कुमार यादव ने आरोप लगाया था कि तेज प्रताप यादव ने 2020 के विधानसभा चुनाव में समस्तीपुर के हसनपुर निर्वाचन क्षेत्र से अपने नामांकन पत्र में अपनी चल और अचल संपत्ति से संबंधित गलत जानकारी प्रस्तुत की थी।

यादव ने कहा कि तेजप्रताप ने नामांकन पत्र में संपत्ति की गलत जानकारी दी थी। यह चुनाव आयोग और प्रतिद्वंद्वी उम्मीदवारों को धोखा और गुमराह कर रहा है। इसलिए, मैंने अदालत से उनकी सदस्यता रद्द करने और जद (यू) के टिकट पर चुनाव लड़ने वाले अपने प्रतिद्वंद्वी राजकुमार राय को विजयी घोषित करने का अनुरोध किया है।

तेज प्रताप यादव के वकील जगन्नाथ सिंह ने कहा, “याचिकाकर्ता ने तेज प्रताप यादव को चुनौती देने के लिए जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 100 के तहत मामला दर्ज किया है। हम गहन अध्ययन के बाद जवाब दाखिल करेंगे।”

Related Articles

Back to top button