देश

Kerala: ‘अदालत के फैसले पर टिप्पणी नहीं करूंगा’, विश्विद्यालय में सीनेट नामांकन रद्द होने पर बोले राज्यपाल खान

Kerala: उच्च न्यायालय ने केरल विश्वविद्यालय की सीनेट में राज्यपाल द्वारा किए गए नामांकन को रद्द किया था। इस पर राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कोई भी टिप्पणी करने से इनकार किया है।

केरल विश्वविद्यालय की सीनेट में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान द्वारा किए गए नामांकन को रद्द किया गया है। जब राज्यपाल से सवाल पूछा गया कि क्या वह इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील करेंगे? इसके जवाब में उन्होंने कुछ भी कहने से इनकार किया है।

कुछ संस्थानों की पवित्रता बनाए रखें- राज्यपाल
राज्यपाल ने कहा कि वह अदालत के फैसले पर सार्वजनिक रूप से कुछ भी नहीं कहेंगे। उन्होंने इतना जरूर कहा ‘कुछ संस्थानों की पवित्रता बनाए रखने के लिए मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि फैसले का सम्मान करें।’

अदालन ने रद्द किया था नामांकन
बता दें कि केरल उच्च न्यायालय ने मंगलवार को राज्यपाल द्वारा केरल विश्वविद्यालय की सीनेट में विश्वविद्यालयों के चांसलर के रूप में किए गए नामांकन को रद्द किया था। अदालत ने खान को छह सप्ताह की अवधि के भीतर नए नामांकित व्यक्तियों के चयन का निर्देश दिया। अदालत ने कहा कि नामांकन करते समय कुलपति के पास वैधानिक प्रावधानों के तहत कोई शक्ति नहीं होती।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button