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मुंबई के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ ठाणे कोर्ट ने किया गैर-जमानती वारंट जारी, वसूली का है आरोपANI
आउटलुक टीम
मुंबई पुलिस के पूर्व कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ गुरुवार को ठाणे कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया है। पुलिस ने बुधवार को कोर्ट में आवेदन दायर गैर जमानती वारंट जारी करने के लिएऐ कहा था। पुलिस का कहना था कि वह अपने खिलाफ दर्ज वसूली के मामले में फरार हैं और समन पर पूछताछ के लिए हाज़िर भी नहीं हो रहे हैं।
बिपिन अग्रवाल नाम के एक व्यापारी ने मुंबई के गोरे गांव पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई थी। इस मामले में परमबीर सिंह समेत एंटीलिया कांड में गिरफ़्तार सचिन वाजे और छोटा शकील का गुर्गा रियाज़ भाटी भी आरोपी है। विपिन अग्रवाल के मुताबिक़. वाजे और दूसरे आरोपी मिलकर मुंबई के बार और रेस्तरां वालों से पैसों की वसूली करते थे और पैसे ना देने पर उनपर कार्रवाई का डर दिखाया जाता था।
मुंबई के पुलिस आयुक्त के पद से हटाए जाने के कुछ दिनों बाद परमबीर सिंह ने इस साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखे एक पत्र में दावा किया था कि देशमुख पुलिस अधिकारियों से मुंबई में रेस्तरां और बार से पैसे लेने के लिए कहते थे।
पिछले दनों महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने परमबीर सिंह पर निशाना साधते हुए कहा था कि राज्य में एक ऐसा मामला है, जहां शिकायतकर्ता लापता हो गया है। वहीं, परमबीर सिंह ने महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। इसे कुछ दिन बाद उन्होंने स्वास्थ्य कारणों से छुट्टी ली थी लेकिन उसके बाद, इस साल साल मई से वो लापता हैं। ठाणे पुलिस ने जुलाई में परमबीर सिंह के खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया था।