कोंडागांव। दिनांक 28.06.2023 को प्रार्थी अब्दुल रसीद पिता ए0ए0 अंसारी उम्र 53 वर्ष साकिन मोहम्मद नगर थाना कोण्डागांव के द्वारा लिखित रूप से रिपोर्ट दर्ज कराया गया कि कोण्डागांव में स्थित दंतेश्वरी आटो मोटर (बजाज कंपनी) के सब डिलर पंकज कुर्रे उसके घर में किराया से रहता था। जनवरी 2023 में पंकज कुर्रे के द्वारा उसके दंतेश्वरी आटो मोटर के सब डिलर को उसके नाम से डीलर शिप दिलाने के नाम पर पंकज कुर्रे के बताये एकांउट में 47,50,000 रूपये ट्रांसफर किया था। इस संबंध में पंकज कुर्रे के द्वारा एक अनुबंध पत्र भी कराया गया था। अनुबंध पत्र के पश्चात दंतेश्वरी आटो डिलर का संचालन प्रार्थी अब्दुल रसीद के द्वारा किया जाने लगा था।
संचालन के दौरान विक्रय की गई गाडियो की राशि को पंकज कुर्रे के खाते में जमा कराया गया था। कुछ दिनो के बाद प्रार्थी अब्दुल रसीद ने पंकज कुर्रे से कहा कि आप कंपनी के अधिकृत एजेंन्सी नही है हमारे बीच हुये अनुबंध पत्र एवं राशि के लेन देन की सम्पूर्ण जानकारी को कंपनी के अधिकृत कार्यालय में देवे जिस पर पंकज कुर्रे के द्वारा कोई रकम नही देने और शो रूम देने से इंकार किया गया। प्रार्थी के उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर थाना कोण्डागांव में पंकज कुर्रे के विरूद्ध अपराधा क्र0- 212/2023 धारा 420 भादवि कायम कर विवेचना में लिया गया था।
पुलिस अधीक्षक के द्वारा मामले की गंभीरता को देखते हुये आरोपी पंकज कुर्रे के गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित किया गया था। पुलिस अधीक्षक वाय0 अक्षय कुमार के निर्देशन में ,अति0 पुलिस अधीक्षक दौलत राम पोर्ते के मार्गदर्शन व अनु0पुलिस अधिकारी कोण्डागांव के नेतृत्व में गठित टीम के द्वारा दिनांक 30.06.2023 को आरोपी पंकज कुर्रे को रायपुर से गिरफ्तार कर ठगी के रूपये से खरीदी गये 03 नग कार को जप्त किया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही निरीक्षक प्रहलाद यादव, उप निरीक्षक कैलाष केषरवानी , साईबर सेल के उप निरीक्षक संतोष सिंह , प्र0आर0 232 ऋतुराज सिंह, प्र0आर0 86 राजेष मनहर आर0 342 नरेन्द्र नेताम, का विषेष योगदान रहा।