अन्‍य
Trending

लोकसभा निर्वाचन-2024डाक मत पत्र हेतु प्रारूप-12/12क में प्रविष्टी सही हो

दुर्ग। 26 मार्च 2024/ लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 में सलग्न मतदान कर्मियों हेतु प्रारूप-12/12क में प्रविष्टि हेतु आवश्यक व्यवस्था के संबंध में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री बी.के. दुबे ने सर्व सहायक रिटर्निंग अधिकारी, जिला पंचायत के कार्यपालन अधिकारी एवं नोडल अधिकारी प्रशिक्षण, नोडल अधिकारी पोस्टल बैलेट, सर्व विभाग एवं कार्यालय प्रमुख और सर्व मास्टर ट्रेनर्स को छत्तीसगढ़ के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के पत्र का हवाला देते हुए अवगत कराया है कि भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार निर्वाचन कार्य में सलग्न कर्मचारियों/अधिकारियों को डाक मतपत्र/ई.डी.सी. के माध्यम से मतदान कराया जाना है। इसके लिए अत्यंत आवश्यक है कि प्रारूप-12/12क में सभी कर्मचारी/अधिकारियों का भाग संख्या एवं सरल क्रमांक सही-सही दर्ज हो, ताकि उन्हें सही डाक मतपत्र/ई.डी.सी. जारी किया जा सके। विदित हो कि प्रदेश में फोटोयुक्त निर्वाचक नामावलियों का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण अर्हता तिथि 01 जनवरी 2024 के अनुसार संपन्न कराया गया है, जिसमें निर्वाचक नामावली एकीकरण के कारण विधानसभा निर्वाचन-2023 में की गई पीपीईएस की एन्ट्री से अब सरल क्रमांक/भाग संख्या एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक परिवर्तित हो चुका है। मतदान कर्मियों एवं अन्य निर्वाचन कर्मचारी/अधिकारियों को वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से अपना अद्यतन मतदाता सरल क्रमांक/भाग संख्या खोजे जाने की प्रक्रिया विस्तार से बताई जाये ताकि इनके द्वारा भरे जाने वाले प्रारूप-12/12क में मतदाता सरल क्रमांक/भाग सख्या एवं विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-सही-सही प्रविष्ट किया जा सके। जिले के प्रत्येक प्रशिक्षण केन्द्र के सभी कक्षों में एक डाटा एंट्री ऑपरेटर की व्यवस्था रखी जाए ताकि वह वोटर सर्विस पोर्टल/वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से मतदान कर्मियों को ईपिक नंबर के आधार पर उनके सही-सही भाग संख्या एवं सरल क्रमांक से अवगत करा सके।

Related Articles

Leave a Reply

Back to top button