
कांग्रेस विधायक मैथ्यू कुझालनदान की एक याचिका को यहां की एक सतर्कता अदालत ने सोमवार को खारिज कर दिया, जिसमें एक निजी खनन कंपनी और मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की बेटी की कंपनी टी वीणा की आईटी कंपनी के बीच कथित वित्तीय लेनदेन की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की गई थी।
कुझालनदान ने शुरू में यहां विशेष सतर्कता अदालत का रुख किया और कहा कि सतर्कता विभाग ने कोचीन मिनरल्स एंड रूटाइल लिमिटेड (सीएमआरएल) और वीना की कंपनी एक्सालॉजिक के बीच वित्तीय लेनदेन की जांच करने से इनकार कर दिया है। बाद में, उन्होंने अपना रुख बदल दिया और कथित वित्तीय लेनदेन की अदालत की निगरानी में जांच की मांग की।
कांग्रेस विधायक की ओर से सौंपे गए दस्तावेजों पर विस्तृत सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी। इस बीच, कुझलनदान ने कहा कि आदेश अप्रत्याशित था और फैसले का अध्ययन करने के बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। इससे पहले, मुवत्तुपुझा की एक सतर्कता विशेष अदालत ने सीएमआरएल, वीणा की कंपनी और संदिग्ध राजनीतिक नेताओं के बीच कथित अवैध वित्तीय लेनदेन की जांच के लिए एक सामाजिक कार्यकर्ता की याचिका को सबूतों के अभाव में खारिज कर दिया था।