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अहमदाबाद धमाका: अभी नहीं दी जाएगी फांसी की सजा, पुष्टि के लिए हाईकोर्ट जाएगा मामला

अहमदाबाद विस्फोट में मिली 38 दोषियों को फांसी की सजा सत्र अदालत से हुई है। सजा की पुष्टि के लिए यह मामला हाईकोर्ट भेजा जाएगा। सीआरपीसी की धारा 366 के तहत हाईकोर्ट से सजा की पुष्टि होने के बाद ही मृत्युदंड पर अमल हो सकेगा। इस दौरान अभियुक्त सीआरपीसी की धारा 374(2) के तहत अपील भी कर सकते हैं। सजा की पुष्टि और अपील पर सुनवाई एक साथ चलती है।

सजा की पुष्टि होने के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट में अपील में जाएगा। सुप्रीम कोर्ट से विफल होने के बाद दोषी भारत के संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत देश के राष्ट्रपति से माफी की अपील कर सकते हैं।

बड़ी संख्या में फांसी के तीन मामले

28 जनवरी 1998 को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड स्पेशल टाडा कोर्ट ने सभी 26 दोषियों की मौत की सजा सुनाई।

2010 में बिहार में दलितों के नरसंहार में 16 को फांसी की सजा मिली। लेकिन पटना हाईकोर्ट ने सभी को बरी कर दिया था।

वर्ष 2016 में बिहार में नकली शराब के बनाने वाले नौ कारोबारियों मौत की सजा सुनाई गई थी।

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