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धनबाद जज मौत मामला: झारखंड के मुख्य न्यायाधीश करेंगे सीबीआई जांच की साप्ताहिक निगरानी, सुप्रीम कोर्ट ने दिया आदेश

सुप्रीम कोर्ट
प्रतीकात्मक तस्वीर

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आउटलुक टीम

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सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को धनबाद जज की मौत के मामले की जांच कर रही केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को अहम निर्देश दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए हम जांच एजेंसी सीबीआई को हर हफ्ते झारखंड हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश देते हैं और इस मामले में झारखंड हाईकोर्ट मुख्य न्यायाधीश मामले की निगरानी करेंगे।

मुख्य न्यायाधीश एन वी रमना और न्यायमूर्ति विनीत सरन और सूर्यकांत की पीठ ने सीबीआई से कहा कि वह उच्च न्यायालय के साथ अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट दाखिल करे जहां मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ इसकी निगरानी करेगी।

शीर्ष अदालत ने 30 जुलाई को हुई भयावह घटना में न्यायाधीश के दुखद निधन को संज्ञान लिया था और झारखंड के मुख्य सचिव और डीजीपी से जांच कर एक सप्ताह के भीतर स्थिति रिपोर्ट मांगी थी।

सीसीटीवी फुटेज से पता चला था कि धनबाद कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश -8 उत्तम आनंद 28 जुलाई की सुबह रणधीर वर्मा चौक पर एक काफी चौड़ी सड़क के एक तरफ जॉगिंग कर रहे थे, तभी एक भारी ऑटो रिक्शा ने उन्हें पीछे से टक्कर मार दी और मौके से फरार हो गया। स्थानीय लोग उन्हें पास के हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

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