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-दिव्यांग के घर पहॅूच कर राजीनामा कर प्रकरण हुआ समाप्त
दुर्ग / आज राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के मार्गदर्शन एवम् राजेशवास्तव जिला न्यायाधीश /अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के निर्देशन में जिला न्यायालय में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया है । दुर्ग जिले में जिला न्यायालय दुर्ग, व्यवहार न्यायालय भिलाई-तीन एवम् व्यवहार न्यायालय पाटन तथा किशोर न्याय बोर्ड, श्रम न्यायालय, स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा, दुर्ग में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया।
नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ राजेशवास्तव जिला न्यायाधीश के द्वारा कोविड-19 संक्रमण के संबंध में जारी निर्देश को दृष्टिगत रखते हुए दीप प्रज्जवल कर किया गया।
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नेशनल लोक अदालत हेतु कुल 32 खण्डपीठ का गठन किया गया है । परिवार न्यायालय दुर्ग हेतु 03 खण्डपीठ , जिला न्यायालय हेतु 23 , तहसील न्यायालय पाटन हेतु 01 खण्डपीठ , तहसील न्यायालय भिलाई-3 हेतु 02 खण्डपीठ , एवं किशोर न्याय बोर्ड हेतु 01 खण्डपीठ ,श्रम न्यायालय दुर्ग हेतु 01 खंडपीठ तथा स्थायी लोक अदालत जनोपयोगी सेवा दुर्ग हेतु 01 खंडपीठ का गठन किया गया है।
आज आयोजित नेशनल लोक अदालत में माननीय न्यायमूर्ति गौतम भादूडी न्यायाधीश छ.ग.उच्च न्यायालय /कार्यपालक अध्यक्ष छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर विशेष रूप से उपस्थित रहे । माननीय न्यायमूर्ति द्वारा न्यायालय परिसर का भ्रमण किया गया । भ्रमण के द्वारा खंडपीठ में जाकर पीठासीन अधिकारियों से प्रकरण के राजीनामा कार्यवाही के संबंध में जानकारी ली तथा वर्चुअल माध्यम से जुडकर एक प्रार्थी से राजीनामा के संबंध में पूछताछ किये। न्यायालय भ्रमण पर सिद्वार्थ अग्रवाल सदस्य सचिव, छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर उपस्थित रहें।
नेशनल लोक अदालत में कुल- 2947 न्यायालयीन प्रकरण तथा कुल 96 प्रीलिटिगेशन प्रकरण निराकृत हुए । नेशनल लोक अदालत में राजस्व से संबधित 4600 प्रकरण निराकृत हुए।
इस नेशनल लोक अदालत में निराकृत प्रकरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रकरण रहे:-
प्रकरण-1
दिव्यांग प्रार्थी के पास जाकर विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्यम से राजीनामा हेतु सहमति लिया जाकर न्यायालयीन प्रकरण समाप्त हुआ -खंडपीठ क्रमांक- 10. के पीठासीन अधिकारी धीरेन्द्र प्रताप सिंह डांगी के द्वारा माननीय न्यायमूर्ति गौतम भादूडी कार्यपालक अध्यक्ष , छ.ग.राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर की उपस्थिति में धारा- 379 के प्रकरण क्रमांक- 8551/2016 में राजीनामा के आधार पर प्रकरण निराकृत किया गया है। उक्त प्रकरण में प्रार्थी दिव्यांग था जिसकी जानकारी मिलते ही राजेशवास्तव अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग के द्वारा निर्देशित किये जाने के उपरांत पैरालीगल वाॅलिटियर डुलेश्वर मटियारा को प्रार्थी के निवास स्थल पर भेजा गया, जहाॅ से विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्मय से खंडपीठ के अदालत में पीठासीन अधिकारी से संपर्क किया गया तथा राजीनामा आवेदन दिये जाने तथा बिना किसी डर दबाव के राजीनामा किये जाने के संबंध में पूछताछ की गई। प्रार्थी के द्वारा सहमति दिये जाने पर प्रकरण राजीनामा के आधार पर समाप्त किया गया। इसी दिव्यांग प्रार्थी के द्वारा विडियों कान्फे्रसिंग के माध्यम से अन्य प्रकरण धारा- 294,506बी के प्रकरण में भी राजीनामा किया गया।
प्रकरण-2
आरोपी ने पैर छूकर आर्शीवाद लेते हुए बोला बडी माॅ हमेशा अपना आर्शीवाद बनाये रखना। 60 वर्षीय वृद्व महिला ने अपने पारिवारिक सदस्यों के विरूद्व लिखाये गये रिपोर्ट पर उत्पन्न होने न्यायालयीन प्रकरण में आज आपसी रंजिश समाप्त कर किया राजीनामा-
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प्रार्थी के द्वारा थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकादेवर और उसके देवर का लडके के मध्यम जमीन संबंधी विवाद था। प्रार्थी के घर का बिजली और नल कनेक्शन बंद कर दिये । निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को बुलाने पर गंदी गंदी गाली गलौच करते हुए मारपीट किया । न्यायालय में उत्पन्न प्रकरण में परिवार के सदस्यों के मध्य प्रीसिंटिंग की गई। जिसमें दोनों पक्ष जमीन के विवाद को सुलझाते हुए दोनों पक्षों ने राजीनामा करना व्यक्त किया तािा लोक अदालत में राजीनामा के आधसार पर आरोपीगणों को दोषमुक्त किया गया । राजीनामा होने से दोनों पक्षों के मध्य मधुर संबंध स्थापित हो गये । देवर के लडके ने वृद्व बडी माॅ के पैर छूकर आर्शीवाद लेते हुए बोला कि बडी माॅ हमेशा अपना आर्शीवाद बनाए रखता ।
प्रकरण-3
प्रार्थी चेनई से वर्चुअल माध्यम से उपस्थिति दर्ज कर न्यायालय में लंबित प्रकरण में किया राजीनामाः-
संतोष ठाकुर , मुख्य न्यायिक मजि. दुर्ग के खंडपीठ क्रमांक- 8 में थाना – सुपेला के अपराध क्र- 30/17 का शराब पीलाने के लिए कहने पर उपजे विवाज पर जान से मारने की घमकी दिये जाने, गाली गलौच करने का मामला न्यायालय में लंबित था। प्रकरण का प्रार्थी केन्द्रीय जेल दुर्ग में अन्य प्रकरण में निरूद्व था। केन्द्रीय जेल दुर्ग के विडियों कान्फ्रेसिंग के माध्मय से प्रार्थी की उपस्थिति सुनिश्चित किया गया तथा राजीनामा के संबंध में पूछताछ किया गया, सहमति दिये जाने पर प्रकरण राजीनामा के आधार पर समाप्त किया गया।
संतोष ठाकुर , मुख्य न्यायिक मजि. दुर्ग के खंडपीठ क्रमांक- 8 में थाना अपराध क्र- 697/2021 धारा- 379 का प्रकरण मोटर सायकल एक्टिवा चोरी का प्रकरण लंबित था जिसमें प्रार्थी को आज छुट्टी नही मिली , तब उसे वर्चुअल माध्यम से जोडा जाकर , प्रकरण में राजीनामा करने के संबंध में पूछताछ की गई, तब राजीनामा में सहमति दिये जाने के उपरांत प्रकरण निराकृत किया गया।
सविता सिंग ठाकुुर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, दुर्ग के खंडपीठ क्रमांक.-19 में थाना -सुपेला के अपराध क्रमांक- 463/14 धारा- 294,506 बी, 323/34 का प्रकरण न्यायालय में 05 वर्षो से लंबित था उस प्रकरण में दो प्रार्थी थे जिसमें से एक प्रार्थी उपस्थित हुआ तथा उपस्थित प्रार्थी की बेटी चेनई से र्थी उपस्थित होने में असमर्थ होने के कारण उसकी उपस्थिति वर्चुअल माध्यम से दर्ज किया गया जिसमें प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को राजीनामा के माध्यम से खत्म करने हेतु अपनी सहमति व्यक्त की, जिसके परिणामस्वरूप वर्ष 2014 से लंबित यह प्रकरण समाप्त किया गया।
प्रकरण- 4
पाॅच वर्ष से लंबित विद्युंत प्रकरण में हुआ राजीनामा:-
डाॅ. प्रज्ञा पचैरी प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दुर्ग के खंडपीठ क्रमांक- 02 में 05 वर्ष से अधिक समय से लंबित वर्ष 2014 के प्रकरण में आज विद्युत विभाग एवं आरोपी पक्षकार के द्वारा बिना किसी डर दबाव के लोक अदालत में राजीनामा कर अपने प्रकरण को निराकृत किया।