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तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित करना साहसिक फैसला : सीजेआई रमना

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आउटलुक टीम

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सीजेआई एन वी रमना ने शनिवार को कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा के 1975 के फैसले में तत्कालीन प्रधान मंत्री इंदिरा गांधी को चुनावी कदाचार के आरोप में अयोग्य घोषित करने का फैसला “महान साहस” का एक निर्णय था जिसने देश को “हिला” दिया, जिसके बाद आपातकाल लगाया गया।

भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) ने राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद के साथ यहां उत्तर प्रदेश राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के शिलान्यास समारोह और इलाहाबाद उच्च न्यायालय के एक नए भवन परिसर सहित कार्यक्रमों में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने देश के सबसे पुराने उच्च न्यायालयों में से एक के योगदान और समृद्ध परंपराओं को याद किया।

न्यायमूर्ति रमना ने कहा, “1975 में, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा ने उस निर्णय को पारित किया जिसने श्रीमती इंदिरा गांधी को अयोग्य घोषित कर दिया था।

सीजेआई ने कहा कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय का 150 से अधिक वर्षों का इतिहास है और इसके बार और बेंच ने देश के कुछ महान कानूनी दिग्गजों का निर्माण किया है।

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति जगमोहनलाल सिन्हा द्वारा दिए गए 12 जून, 1975 के फैसले ने तत्कालीन प्रधान मंत्री को चुनावी कदाचार का दोषी ठहराया था और उन्हें जनप्रतिनिधि अधिनियम के तहत किसी भी निर्वाचित पद पर रहने से रोक दिया था।

माना जाता है कि इस फैसले के कारण 25 जून 1975 को आपातकाल लगा दिया गया था। दरअसल, इंदिरा गांधी ने 1971 का लोकसभा चुनाव उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से अपने प्रतिद्वंद्वी राज नारायण को हराकर जीता था। पराजित नेता ने चुनावी कदाचार का आरोप लगाते हुए उनके चुनाव को चुनौती दी थी और कहा था कि गांधी के चुनाव एजेंट यशपाल कपूर एक सरकारी कर्मचारी थे और उन्होंने निजी चुनाव संबंधी कार्यों के लिए सरकारी अधिकारियों का इस्तेमाल किया था।

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