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Publish Date: | Thu, 02 Dec 2021 11:35 PM (IST)
बिलासपुर(नईदुनिया प्रतिनिधि)। हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई है। हाई कोर्ट ने शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। साथ ही कोर्ट ने राज्य शासन, प्रमुख सचिव वन विभाग, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, लोक सेवा आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अब जवाब आने के बाद सुनवाई होगी।लोक सेवा आयोग ने छत्तीसगढ़ वन सेवा (संयुक्त) भर्ती के लिए सहायक वन संरक्षक एवं वन क्षेत्रपाल के 211 रिक्त पदों में भर्ती 10 जून 2020 को विज्ञापन जारी कर आवेदन आमंत्रित किया गया। उक्त विज्ञापन में बीएमसी वानिकी स्नातक व स्नातकोत्तर उम्मीदवार को भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण व परीक्षा पाठ्यक्रम में 50 प्रतिशत प्रश्न वानिकी विषय से पूछे जाने की मांग की गई।वानिकी विषय में स्नातक व स्नातकोत्तर डिग्री धारक उम्मीदवारों ने लोक सेवा आयोग को ज्ञापन दिया था। इसके बावजूद उन्हें भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण नहीं दिया गया व पांच दिसंबर 2021 को परीक्षा की तिथि घोषित कर दी गई। इसके खिलाफ राहुल यादव व अन्य ने अधिवक्ता मतीन सिद्दीकी, घनश्याम कश्यप, नरेन्द्र मेहर के माध्यम से हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की।चीफ जस्टिस अरुप कुमार गोस्वामी व जस्टिस एनके चंद्रवंशी की डीबी में सुनवाई हुई। कोर्ट ने सहायक वन संरक्षक व वन क्षेत्रपाल के रिक्त पदों के भर्ती परीक्षा के परिणाम घोषित करने पर रोक लगाई है। कोर्ट ने राज्य शासन, प्रमुख सचिव वन विभाग, प्रमुख सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, लोक सेवा आयोग सहित अन्य को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
Posted By: anil.kurrey