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लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा को राहत नहीं, कोर्ट ने तीन दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा

लखीमपुर खीरी हिंसा: आशीष मिश्रा की पुलिस रिमांड पर सुनवाई आज, बढ़ेगी न्यायिक हिरासत या मिलेगी रिहाई?

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आउटलुक टीम

लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी बनाए गए केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के पुत्र आशीष मिश्रा मोनू की पुलिस रिमांड पर अदालत में आज सुनवाई हुई। मामले में आशीष मिश्रा उर्फ मोनू को सीजेएम कोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। अदालत ने तीन दिनों की पुलिस रिमांड में भेज दिया है। हालांकि पुलिस ने 14 दिन की रिमांड मांगी थी। 12 से 15 अक्टूबर तक आशीष अब पुलिस रिमांड में रहेगा। अब अगले तीन दिनों तक पुलिस आशीष से और अधिक पूछताछ कर सकेगी।

ऩ्यूज़ एजेंसी एएनआई के मुताबिक, प्रॉसिक्यूशन एडवोकेट एसपी यादव ने बताया कि आशीष मिश्रा को 3 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। अभियोजन द्वारा 14 दिनों की मांग की गई थी लेकिन तीन दिन का रिमांड स्वीकृत किया गया है। शर्तों के साथ 12 तारीख से 15 तक रिमांड रहेगी। 

बता दें कि लखीमपुर हिंसा मामले में आशीष मिश्रा मोनू से पूछताछ की गई और 12 घंटे की पूछताछ के बाद उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और उसके तुरंत बाद ही पुलिस ने तीन दिन की रिमांड मांगी थी। आज पुलिस की इस अर्जी पर सुनवाई होगी। इसके साथ ही आशीष मिश्रा के वकील ने रिमांड अर्जी को अदालत में चुनौती देने की तैयारी कर ली है।

पुलिस जांच कमेटी ने रविवार को एक बार फिर से तिकुनिया में घटनास्थल, दंगल स्थल का निरीक्षण किया उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज एकत्र किए हैं। रविवार की सुबह से ही रैपिड एक्शन फोर्स, पीएसी, एसएसबी की तैनाती जिले में अलग-अलग जगहों पर एहतियात के तौर पर कर दी गई।

गौरतलब है कि लखीमपुर खीरी में हिंसा में तीन अक्टूबर को चार किसानों सहित आठ लोगों की मौत हो गई थी। केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा को शनिवार रात 12 घंटे की पूछताछ के बाद लखीमपुर में गिरफ्तार कर लिया गया था।

 

 

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