छत्तीसगढ़भिलाई

अवैध प्लाटिंग पर निगम ने की कार्यवाही…

भिलाईनगर / ग्राम कुरूद में चन्दुलाल चंद्राकर मेमोरियल मेडिकल काॅलेज रोड़ में तीन खसरे के 7 एकड़ भूमि पर किये जा रहे अवैध प्लाटिंग पर निगम प्रशासन की टीम ने कार्यवाही कर मार्ग संरचना को ध्वस्त कर भूमि को मूल स्वरूप प्रदान किया। भिलाई निगम आयुक्त देवेश कुमार ध्रुव के निर्देश पर जोन-2 के राजस्व अमला तथा भवन शाखा की संयुक्त टीम ने कार्यवाही करते हुए ग्राम कुरूद के मेडिकल काॅलेज के पास 7 एकड़ भूमि पर अवैध प्लाटिंग के लिए बनाये गये मार्ग संरचना को जे.सी.बी. से खोद कर ध्वस्त किया गया, वही गढ़ाए गये पोल को उखाड़ा गया। 

निगम को शिकायत प्राप्त हुआ था कि मेडिकल काॅलेज के पास ग्राम कुरूद के खसरा नं. 172/1 एवं 2 के 1 एकड़ तथा खसरा नं. 47/1 के 6 एकड़ लगानी भूमि में बिना अनुमति के प्लाटिंग किया जा रहा है। सूचना पर आयुक्त ने भवन शाखा तथा जोन-2 को कार्यवाही के निर्देश दिये थे। संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और वहां मुरूम डालकर बनाये गये मार्ग संरचना तथा लगाये गये पोल को जे.सी.बी. से उखाड़ कर मुरूम सड़क को ध्वस्त किया गया। कार्यवाही में जोन आयुक्त येशा लहरे, सहायक राजस्व अधिकारी जे.पी.तिवारी, भवन शाखा के उपअभियंता शहबाज अहमद, तोड़ फोड़ दस्ता के अधिकारी कर्मचारी शामिल थे।

लोकसभा चुनाव के प्रभावशील आदर्श आचार संहिता के आड़ में कुछ लोग अवैध प्लाटिंग तथा अवैध कब्जे की कोशिश में लगे हुए है। जिस पर निगरानी रख शक्ति से कार्यवाही के निर्देश आयुक्त ध्रुव ने अधिकारियों को दिए है।

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