छत्तीसगढ़भिलाई

15 अप्रैल तक जमा कर सकते हैं वित्तीय वर्ष 2021-22 का संपत्तिकर, 15 अप्रैल तक संपत्तिकर जमा करने में नहीं लगेगा अधिभार

भिलाई नगर/ संपत्तिकर जमा करने वाले करदाताओं के लिए राहत भरी खबर है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के करदाताओं के लिए टैक्स जमा करने की तिथि बढ़ाई गई है। अब 15 अप्रैल तक संपत्तिकर जमा करने में अतिरिक्त अधिभार देने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस निर्णय से करदाताओं को काफी राहत मिलेगी। संपत्तिकर जमा करने की अंतिम तिथि पूर्व में 31 मार्च निर्धारित थी, परंतु अब इसकी तिथि 15 दिवस आगे बढ़ गई है। करदाता इस अवधि में अपना टैक्स जमा करके इस छूट का लाभ उठा सकते हैं। वही आज निगम में टैक्स वसूली के लिए करदाताओं की होड़ लगी हुई थी।

आज एक ही दिन में 1 करोड़ 65 लाख की वसूली हुई है

इसके लिए अतिरिक्त रूप से निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर 2 काउंटर की तैयारी की गई थी ताकि करदाता आसानी से टैक्स जमा कर सकें। उल्लेखनीय है कि कोविड के कारण नागरिकों को कई सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा था, वही लॉकडाउन के कारण व्यापारियों को भी आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ा था।

अधिक से अधिक लोग संपत्तिकर जमा कर सके इसके लिए नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने संपत्तिकर तथा विवरणी जमा करने के लिए 31 मार्च 2022 के अंतिम तिथि में 15 दिवस की विशेष छूट प्रदान की है।

निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे के निर्देश पर संपत्तिकर वसूली में तेजी लाने का काम अधिकारियों के द्वारा किया जा रहा था, पूरे माह भर संपत्तिकर जमा करने के लिए टैक्स कलेक्शन काउंटर खुले रहे।

मुनादी एवं अन्य माध्यमों से टैक्स जमा करने लोगों से अपील की गई, वही कुर्की दल का गठन कर कुर्की वसूली की कार्यवाही की गई। नतीजन टैक्स की वसूली में खासी वृद्धि हुई है। वही करदाताओं को भी टैक्स जमा करने के लिए सुविधा मिली है। आगे 15 दिन भी टैक्स कलेक्शन काउंटर अवकाश के दिनों में भी खुले रहेंगे।

निगम आयुक्त प्रकाश सर्वे ने लक्ष्य के विरुद्ध शत-प्रतिशत टैक्स वसूली के निर्देश दिए हुए हैं। टैक्स वसूली पूर्ण करने को लेकर निगम आयुक्त लगातार अधिकारियों को निर्देशित कर रहे है।

बकायेदारों पर वसूली के लिए सख्ती से कार्रवाई की जा रही है और लाखों रुपए की टैक्स की वसूली हो चुकी है। टैक्स वसूली के लिए निगम भिलाई द्वारा लगातार प्रयास किया जा रहा है।

15 अप्रैल के बाद टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को

देना होगा 18% अधिभार वित्तीय वर्ष के लिए 15 अप्रैल की अंतिम तारीख तक टैक्स जमा करने वालों को अधिभार नहीं देना होगा। परंतु इसके बाद टैक्स जमा करने वाले करदाताओं को 18% अधिभार और शास्ती शुल्क देना होगा। करदाता सही समय पर टैक्स जमा कर ले तो अधिभार से बच सकते हैं।

ऑनलाइन जमा कर सकते हैं टैक्स टैक्स जमा करने वाले करदाता www.cgsuda.com में ऑनलाइन पेमेंट को क्लिक करके भिलाई मुंसिपल कारपोरेशन का चयन करने के उपरांत वार्ड एवं अपना आईडी नंबर डालकर डेबिट क्रेडिट एवं नेट बैंकिंग के माध्यम से ऑनलाइन पेमेंट जमा कर सकते हैं।

इस वेबसाइट पर टैक्स की वर्षवार जानकारी भी देख सकते हैं। ऑनलाइन में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर हेल्पलाइन नंबर 18001216505 पर संपर्क कर विस्तृत जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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