
“4 दिनों से लगातार हो रही प्रतिबंधित प्लास्टिक पर कार्यवाही ”
भिलाई / नगर पालिक निगम भिलाई-चरौदा, स्वास्थ्य दल द्वारा शासन की मंशा के अनुरूप दिनांक 04-04-2022 से प्रारंभ कर प्रतिदिवस प्रतिबंधित पॉलीथि, डिस्पोजल, पानी पाउच, कैरीबेग एवं वे सभी पदार्थ जब्ती करने की कार्यवाही कर रह हैा जिन पर भारत सरकार, राज्य शासन तथा नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT)ने निर्देशित किया हैा
गौरतलब है कि प्लास्टिक के उपयोग से केवल पर्यावरण को ही नुकसान नही पहुच रहा । अपितु इसे खाकर विचरण करने वाले जानवरो की मृत्यु होते हुए भी देखा गया है। प्लास्टिक को प्रतिबंधित करने के पीछे शासन का उददेश्य स्पष्ट है । यह ऐसा पदार्थ है जो कभी नष्ट नही होता।
हमेश अपनी उपस्थिति दर्ज कराकर जीवन की प्रत्याशा को कम तथा नुकसान करता है। विगत 04 दिनों में निगम स्वास्थ्य विभाग की टीम ने ऐसे समस्त छोटे-बडे व्यापारियों पर दंडात्मक कार्यवाही की है। इस कार्यवाही के दौरान छापेमारी में प्राप्त प्रतिबंधित वस्तु के जब्ती सहित आर्थिक दंड भी वसूल किया गया है।
निगम आयुक्त श्री राठौर के द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि हम इस कार्यालय क्षेत्र में प्लास्टिक/पॉलीथिन के विरूद्ध नियमित कार्यवाही करते रहेंगे। उन्होने नागरिको से अपील की है कि शासन की गाईड लाईन के अनुसार ऐसे नुकसान देय प्लास्टिक के क्रय/विक्रय/उपयोग से बचे।
जिसके कारण हम सभी को इसके दुष्प्रभाव से निजात मिल सके। निगम द्वारा की जा रही कार्यवाही के दौरान स्वच्छता निरीक्षक बीनू वर्मा, सफाई दरोगा रामगोपाल चन्द्राकर, कौशल तिवारी, सृष्टि चन्द्राकर द्वारा उपरोक्त कार्य संपादित किया गया। यह जानकारी निगम जनसंपर्क विभाग से विकास चन्द्र त्रिपाठी द्वारा प्रदान की गयी।