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वसूली मामले में ठाणे कोर्ट ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ गैर-जमानती वारंट किया रद्द लेकिन लगाई ये शर्तANI
आउटलुक टीम
वसूली मामले में मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ ठाणे कोर्ट से जारी हुआ गैरजमानती वारंट रद्द हो गया है। ठाणे की कोर्ट ने परमबीर सिंह की पेशी के बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट रद्द कर दिया। साथ ही कहा कि वो ठाणे पुलिस के साथ जांच में सहयोग करें और15,000 रुपये का निजी मुचलका भरने का भी निर्देश दिया है। हाल ही में कोर्ट ने परमबीर को भगोड़ा घोषित किया था।
कोर्ट ने गैरजमानती वारंट रद्द करने के साथ कई शर्त भी लगाई हैं। पहली ये कि परमबीर सिंह को 15 हजार का पर्सनल बॉन्ड भरना होगा, दूसरे जब भी उन्हें इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बुलाए तो उन्हें आना होगा।
इससे पहले परमबीर सिंह ठाणे जिले में दर्ज जबरन वसूली के एक मामले की जांच के सिलसिले में शुक्रवार को पुलिस अधिकारियों के समक्ष पेश हुए। ठाणे पुलिस ने इस साल जुलाई में बिल्डर केतन तन्ना की शिकायत के आधार पर सिंह और 28 अन्य के खिलाफ जबरन वसूली। मामले में परम बीर सिंह के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया गया था। एक अदालत ने हाल में परमबीर सिंह को भगोड़ा घोषित किया था और कई महीनों तक उनका कुछ अता-पता नहीं था।
महाराष्ट्र में परमबीर सिंह पर जबरन वसूली के कुल पांच मामले दर्ज हैं। उन्हें इस साल मुंबई पुलिस के शीर्ष अधिकारी के पद से उस समय हटा दिया गया था, जब उद्योगपति मुकेश अंबानी के घर ‘एंटीलिया’ के पास एक एसयूवी मिलने के मामले में पुलिस अधिकारी सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया था और कारोबारी मनसुख हिरन की संदिग्ध स्थिति में मौत हो गई थी।