छत्तीसगढ़

हाई कोर्ट ने यथावत रखा महापौर आरक्षण, अब सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाने की तैयारी

Publish Date: | Fri, 26 Nov 2021 12:16 AM (IST)

भिलाई। रिसाली व भिलाई चरोदा नगर निगम के आरक्षण बदलने संबंधी याचिका पर फैसला सरकार के पक्ष में आया। भिलाई चरोदा निगम व रिसाली का आरक्षण यथावत रहेगा। याचिका कर्ता द्वारा हाई कोर्ट के इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने की तैयारी चल रही है। बता दें कि भिलाई निगम व रिसाली निगम के आरक्षण को लेकर सुपेला भिलाई निवासी अली हुसैन सिद्दीकी ने याचिका दायर की थी। याचिका के माध्यम से तर्क दिया गया था कि भिलाई चरोदा निगम में एससी वर्ग का प्रतिशत 15 तथा रिसाली निगम का में 17 प्रतिशत है। इसलिए भिलाई चरोदा को एससी वर्ग के लिए आरक्षित न कर रिसाली निगम को एससी वर्ग के लिए आरक्षित किया जाए। इस मामले को लेकर हाई कोर्ट में लंबी बहस चली। आचार संहिता लगने के पहले याचिका कर्ता ने इस पर स्टे की भी मांग की, पर स्टे खारिज कर दिया गया। आचार संहिता लगा गया। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने 24 नवंबर की देर शाम निर्णय सरकार के पक्ष में सुना दिया। हाई कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव को लेकर अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित किया जा चुका है, इसलिए आरक्षण यथावत रहेगा। हाई कोर्ट के इस फैसले को याचिका कर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी कर ली है। –हाई कोर्ट ने आरक्षण को यथावत रखा है। इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। अली हुसैन सिद्धीकी, याचिकाकर्तासुपेला भिलाई — भिलाई चरोदा व रिसाली नगर निगम के महापौर आरक्षण को हाई कोर्ट ने रखा यथावत

Posted By: Nai Dunia News Network

 

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