दुर्ग। महिलाओं और बच्चों के कानूनी अधिकारों के संरक्षण के लिए जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा 26 फरवरी 2026 को एक दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया है। यह कार्यशाला महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न (निवारण, प्रतिषेध और प्रतितोष) अधिनियम 2013 (POSH Act), शी-बॉक्स पोर्टल और अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 (ITPA।) पर आधारित होगी।
कार्यशाला दोपहर 12 बजे प्रेरणा सभाकक्ष, कार्यालय जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग में आयोजित की गई है। उक्त कार्यशाला के द्वारा विभागीय अधिकारियों, अशासकीय संस्थानों के प्रतिनिधियों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के कर्मचारियों को जागरूक करना और उनके कानूनी दायित्वों के प्रति प्रशिक्षण प्रदान करना है।
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