
- पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज द्वारा नये कानून के विषय पर प्रशिक्षण के दौरान बताया गया कि पीड़ित को समय पर न्याय एवं कार्यवाही में पारदर्शिता लाने हेतु नये कानून का निर्माण किया गया है ।
- पुलिस अधीक्षक द्वारा बताया गया कि पूर्व के कानून दण्ड की प्रक्रिया पर आधारित है जिसे बदल कर अब न्याय की प्रक्रिया पर लागू किया जावेगा।
- 01 जुलाई 2024 से अंग्रेजो के जमाने से चले आ रहे कानून को बदल कर भारतीय न्याय संहिता पूर्ण रूप से हो जाएगा लागू।
- पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित छात्र/छात्राओ को अपनी सर की सुरक्षा के लिए दो पहिया वाहन चलाते समय हेलमेट पहने की समझाईस देते हुए की अपील।
भिलाई। भारत सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित तीन नवीन आपराधिक कानून 01 जूलाई 2024 को लागू होने के पूर्व दुर्ग पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रम एवं सोशल मीडिया/प्रेस/इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से आम नागरिको तक नये कानून के बारे में प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। जिसके अंतर्गत पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज श्री रामगोपाल गर्ग, एवं पुलिस अधीक्षक दुर्ग श्री जितेन्द्र शुक्ला के द्वारा नगर पालिका निगम दुर्ग एवं लवलीहुड कॉलेज सेक्टर 06 भिलाई के सभा गृह में 01 दिवसीय नवीन भारतीय न्याय संहिता विषय पर कार्यशाला आयोजन किया गया।
पुलिस महानिरीक्षक दुर्ग रेंज, श्री रामगोपाल गर्ग द्वारा नया कानून के विषय पर बताया गया कि नया कानून पीडित को जल्द से जल्द न्याय दिलाने के लिए बनाया गया है इस कानून से पीडित के साथ पुलिस, अधिवक्ता एवं न्यायाधीश के लिए भी समय सीमा निर्धारित की गई है वर्तमान में जो कानून लागू है जो सन् 1860 में बनाया गया था यह कानून अंग्रेजो के द्वारा अपनी सौहलियत के आधार पर बनाया गया था नये कानून में महिला संबंधी अपराध की विवेचना महिला अधिकारी ही करेगी साथ संपत्ति जप्ती/सर्च/सीज की वीडियोंग्राफी करना अनिवार्य होगा इस कानून के लागू होने से अपराधियों में जल्द एवं निश्चित सजा होने के डर से वे अपराध करने से डरेगें। नये कानून में आप कही से भी ई मेल के माध्यम से एफआईआर करा सकते है परंतु 03 दिवस के भीतर आप को संबंधित थाना पहुंचकर हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। उक्त कड़ी में जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने संबोधित करते हुए अपने उद्बोधन मे कॉलेज में तीन महीने की ट्रेनिंग लेकर पासआउट होेने वाले छात्र/छात्राओं को उनके उज्ज्वल भविष्य की शुभकामनाएं दी गई तत्पश्चात् भारत सरकार द्वारा 01 जुलाई 2024 से लागू हो रहे तीन नये कानून के विषय पर चर्चा करते हुए कहा गया कि जिस प्रकार हमें समाज में बहुत से अधिकार दिये है वेसे ही हमारे कर्तव्य भी होते है जिसका पालन करना हमारी जिम्मेदारी है हर इंसान को कानून के कुछ कुछ नियमों की जानकारी होनी चाहिए वर्तमान में भारत में अंग्रेजो के द्वारा बनाये गये कानून लागू है जिसमें आज की स्थिति को देखते हुए बहुत से अपराधों पर कोई कानून बनाया नहीं गया है जैसे स्नेचिंग जिसमें किसी का मोबाईल, चैन, पर्स छीन कर भाग जाना जिस पर नये कानून में जोडा गया है महिलाओं एवं बच्चो से संबंधित अपराधों में दण्ड की प्रक्रिया को और कठोर किया गया है पूर्व में किसी अपराध की एफआईआर होने पर पुलिस को 60 दिन, 90 दिनों में चालान पेश करना होता था जिस पर न्यायालय द्वारा न्याय के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं थी परंतु इस कानून में हर किसी के लिए पुलिस, वकील, न्यायालय एवं जो उससे संबंधित है सभी के लिए समय सीमा निर्धारित किया गया है और समय सीमा के अंदर ही पीडित को न्याय दिलाना नये कानून का उद्वेश्य है। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उपस्थित छात्र/छात्राओं को सडक दुर्घटनाओं में हो रही मृत्यु के आंकड़ों पर ध्यानाकर्षित कराते हुए सुरक्षा पर विशेष जोर दिया और अपील किया कि दो पहिया वाहन चलाते समय अपने सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट अवश्य पहने ।