दुर्ग। 16 मार्च 2024 भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा निर्वाचन 2024 की घोषणा की जा चुकी है। इसी के साथ जिले में आदर्श आचरण संहिता भी प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी सुश्री ऋचा प्रकाश चौधरी ने जिले में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम में निहित वैधानिक प्रावधानों के तहत अधिकारियों को प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं। जिला दण्डाधिकारी द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निर्वाचन के दौरान राजनैतिक दलों एवं उनके अभ्यर्थियों द्वारा चुनाव प्रचार करने के लिये शासकीय/अशासकीय भवनों पर नारे लिखे जाने तथा विद्युत एवं टेलीफोन के खम्भों पर चुनाव प्रचार से संबंधित झंडियां लगाये जाने के कारण शासकीय/अशासकीय संपत्ति का स्वरूप विकृत हो जाता है। छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 की धारा 03 में निहित प्रावधान अनुसार कोई भी व्यक्ति जो संपत्ति के स्वामी की लिखित अनुज्ञा के बिना सार्वजनिक दृष्टि में आने वाली किसी संपत्ति को स्याही खड़िया, रंग या किसी अन्य पदार्थ से लिख कर या चिन्हित कर के उसे विरूपित करेगा यह जुर्माने से जो एक हजार रूपया तक का हो सकेगा, दंडनीय होगा। इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय कोई भी अपराध संज्ञेय होगा। निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार संपत्ति विरूपण के संदर्भ में राज्य में प्रचलित विधि के प्रावधानों के अनुसार कठोर कार्यवाही किया जाना है। अतएव जिले में छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों का कठोरतापूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी कार्यवाही की जाये। संपूर्ण चुनाव प्रक्रिया के दौरान विभिन्न राजनैतिक दलों अथवा चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों द्वारा शासकीय एवं अशासकीय भवनों की दीवालों पर किसी भी प्रकार के नारे लिख कर विकृत किया जाता है, तो उनके विरुद्ध छत्तीसगढ़ संपत्ति विरूपण निवारण अधिनियम 1994 के प्रावधानों के तहत कार्यवाही की जाएगी। जिला दण्डाधिकारी के आदेशानुसार ग्राम व नगर में पर्याप्त संख्या में टीम तत्काल प्रभाव से गठित की जाये। इस टीम में नगरीय निकाय (नगर पालिक निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत) लोक निर्माण विभाग तथा राजस्व विभाग एवं पुलिस विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों को सम्मिलित किया जायें। आवश्यकतानुसार पर्याप्त संख्या में टीम गठित कर जिला निर्वाचन कार्यालय दुर्ग को अवगत कराए, टीम गठित करने का कार्य नगर निगम में आयुक्त एवं शेष क्षेत्रों में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) द्वारा किया जाये। टीम सघन भ्रमण कर विरूपितं संपत्ति को संपत्ति विरूपण करने वाले के व्यय पर पूर्व स्वरूप में लाएगी तथा टीम द्वारा संपत्ति विरूपण करने वाले तत्वों के विरुद्ध अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत एफ.आई.आर दर्ज कर कार्यवाही की जायेगी। यदि किसी राजनैतिक दल या निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी द्वारा किसी निजी संपत्ति को बिना उसके स्वामी की लिखित सहमति के विरूपित किया जाता है, तो निजी संपत्ति के स्वामी द्वारा संबंधित थाने में सूचना दर्ज कराने के बाद गठित टीम निजी संपत्ति को विरूपित होने से बचाने की कार्यवाही करेगा एवं सम्बंधित थाना प्रभारी प्रदत्त सूचना रिपोर्ट पर विधिवत जांच कर सक्षम न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया जायेगा। इसी प्रकार किसी धार्मिक स्थल का उपयोग किसी भी रूप में चुनाव प्रचार-प्रसार के लिये नहीं किया जायेगा। थाना प्रभारी द्वारा संपत्ति विरूपण से संबंधित प्राप्त शिकायतों पर तत्काल एफ.आई.आर. दर्ज कर विवेचना प्रारम्भ की जायेगी। सम्बन्धित टीम शिकायत या उन्हें प्राप्त संपत्ति विरूपण के प्रकरणों को पृथक पंजी में दर्ज करेगी एवं विरूपित संपत्ति की फोटोग्राफी/ विडियोग्राफी कराएगी।
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