
नई दिल्ली. राऊज एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को मजिस्ट्रेट कोर्ट के समन के खिलाफ सीएम अरविंद केजरीवाल द्वारा दायर चुनौती पर सुनवाई एक दिन के लिए स्थगित कर दी है. अदालत ने आज केजरीवाल के वकील और ईडी के वकील दोनों को विस्तार से सुना और कहा कि कल भी सुनवाई जारी रहेगी. केजरीवाल की ओर से पेश वकील ने अदालत से कहा कि उन्हें 16 मार्च की सुनवाई में तब तक पेश होने से छूट देनी चाहिए जब तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) उनकी आज की चुनौती पर जवाब दाखिल नहीं कर देता.
वकील ने कहा, ‘या तो याचिकाकर्ता को छूट दें या अदालत से मामले को उस तारीख से आगे स्थगित करने के लिए कहा जा सकता है, जो यह अदालत तय करती है. उन्होंने तर्क दिया कि शिकायत एक जांच अधिकारी ने दर्ज की है, न कि ईडी ने. अधिकारी ने निजी हैसियत से शिकायत दर्ज कराई है. IO संदीप कुमार शर्मा शिकायतकर्ता हैं, ईडी नहीं. मजिस्ट्रेट कोर्ट ने संज्ञान लिया और केजरीवाल को तलब किया.’ केजरीवाल के वकील ने भी ईडी के इन समन को ‘पब्लिसिटी स्टंट’ बताया.
उन्होंने तर्क दिया कि ईडी की शिकायत पर रोक है और इसलिए लिया गया संज्ञान कानून की नजर में गलत है. ईडी की तरफ से कहा गया कि .जोगिंदर जांच अधिकारी हैं, वह समन जारी कर सकते हैं. वह कोई थर्ड पार्टी नहीं हैं. वह मामले से संबंधित अधिकारी हैं. समन जारी करने पर उनपर रोक नहीं है. ईडी ने कहा कि 191 A के तहत उन्हें समन करने का अधिकार है, ये गलत नहीं. केजरीवाल ने मांग की थी कि उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेश होने की इजाजत दी जाए.
कोर्ट में एएसजे ने क्या कहा?
कोर्ट में पेश हुए एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) राजू ने पूछा कि क्या मुख्यमंत्री आम आदमी से बड़े हैं. आम आदमी पार्टी जो आम आदमी का प्रतिनिधित्व करने दावा करते है, मुख्यमंत्री उसके मुखिया हैं. वो उद्घाटन करने चले जाते हैं, विपासना के लिए चले जाते हैं, क्या आम आदमी को ऐसी छूट मिलती है. ASG ने कहा कि कोर्ट में पेश होने से पहले अंतिम समय में ऐसी याचिका दाखिल कर राहत मांग करना अदालत पर प्रेशर बनाने जैसा है, अगर राहत नहीं मिली तो कोई आसमान नहीं गिर जाएगा. इतने दिनों तक आसमान नहीं गिरा. ASG राजू ने कहा कि सीआरपीसी 401 के तहत दूसरे पक्ष को सुने बिना कोई भी ऐसा आदेश पारित नहीं किया जा सकता जो राज्य के लिए प्रतिकूल हो. ASG राजू ने कहा कि आदेश पारित होने से पहले मुझे जवाब दाखिल करने की इजाज़त दी जानी चहिए.
केजरीवाल के वकील की दलील
सीएम अरविंद केजरीवाल के वकील ने कहा की अगर मैंने कोर्ट से कहा की शनिवार 16 मार्च को पेश होऊंगा, अगर मुझे कुछ समस्या आ जाए, तो भी क्या पेश होना पड़ेगा, पेशी से छूट देने से क्या दिक्कत आएगी. केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर केजरीवाल को व्यक्तिगत पेशी से छूट मिल जाएगी तो क्या पूर्वाग्रह का कारण होगा? क्या केजरीवाल जुलूस निकलना चाहते हैं, अगर समन पर नहीं आ पाया तो क्या समन जारी करते हैं, कहते हैं, कल आ जाओ, परसों आ जाओ. मैने कब कहा कि मैं बड़ा आदमी हूं.
केजरीवाल के वकील ने कहा कि अगर केजरीवाल अदालत में पेश होते हैं तो इससे कोई उद्देश्य पूरा नहीं होता है, लेकिन अगर उन्हें छूट मिल जाती है तो इससे कई उद्देश्य पूरे हो सकते हैं. केजरीवाल के वकील ने कहा कि एएसजी एक ऐसे केस में अदालत में पेश हो रहे हैं जहां सजा केवल एक महीने और जुर्माना केवल एक हजार है. केजरीवाल के वकील ने कहा मेरा मौखिक अनुरोध है कि उन्हें 16 मार्च को पेशी से छूट दी जाए, लेकिन अगर ईडी इस पर आपत्ति जता रही है, तो मैं ACMM कोर्ट के समक्ष सुनवाई पर रोक लगाने के लिए अपने आवेदन पर जोर दूंगा.