अन्‍य

कोरोना से हुई मौत पर 4,00,000 रूपए का मुआवजा देना असंभव, केंद्र का सुप्रीम कोर्ट को जवाब; बताई ये वजह

e0a495e0a58be0a4b0e0a58be0a4a8e0a4be e0a4b8e0a587 e0a4b9e0a581e0a488 e0a4aee0a58ce0a4a4 e0a4aae0a4b0 400000 e0a4b0e0a582e0a4aae0a48f 60cf4a89d9e82

आउटलुक टीम

देश कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहा है। वहीं, तीसरी लहर की आहट कुछ सप्ताह बाद आती दिखाई दे रही है। कोरोना से पूरे देश में अब तक करीब चार लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अब केंद्र ने कोरोना संक्रमण से जान गंवाने वालों के परिजनों को मुआवजा देने के मामले सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल करते हुए कहा है कि वो कोरोना से जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को 4 लाख रुपये का मुआवजा नहीं दे सकती है। केंद्र सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल कर ये बातें कही गई है। 

केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि आपदा कानून के तहत अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है। आगे केंद्र ने कहा है कि यदि एक बीमारी से होने वाली मौत पर अनुग्रह राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो ये गलत होगा।

ये भी पढ़ें- कोरोना वायरस: 81 दिनों में सबसे कम नए मामले, 24 घंटों में 58,419 केस, 1,576 की मौत

सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार ने बताया गया है कि हर एक कोरोना संक्रमित मरीज की मौत का मुआवजा उनके परिजनों को देना राज्‍यों के वित्‍तीय सामर्थ्य से बाहर है। बता दें, सुप्रीम कोर्ट में कोरोना से होने वाली मौत पर मुआवजा देने संबंधी याचिका दाखिल की गई है। इस याचिका में केंद्र और राज्य सरकारों से आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत कोविड संक्रमण से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को 4,00,000 रूपए की अनुग्रह राशि देने का अनुरोध किया गया था, जिसके जवाब में केंद्र ने अपनी बात सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी है।

गौरतलब है कि देश में जून के महीने से कोरोना संक्रमण के नए मामलों में भारी गिरावट देखी जा रही है, वहीं मौत के मामले भी अब दो हजार से कम आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 58,419 मरीज मिले,  1,576 की मौत हुई और 87,619 लोग ठीक हो गए हैं। देश में सक्रिय मामलों की कुल संख्या 7,29,243 है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार भारत में 81 दिनों बाद 60,000 से कम नए मामले रिपोर्ट हुईं।रिकवरी रेट बढ़कर 96.27% हो गया है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 3.22% है।

Related Articles

Back to top button