नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर अहम टिप्पणी की है। शीर्ष अदालत ने कहा कि चाहे एक पक्ष हो या दूसरा, सबके साथ एक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। जहां भी हेट स्पीच होगी, उससे कानून के अनुसार निपटा जाएगा। हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि, हम इस बात पर ध्यान नहीं देंगे कि किस पक्ष ने क्या किया, हम नफरत फैलाने वाले भाषणों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। सुप्रीम कोर्ट नफरत फैलाने वाले भाषण और नूंह सांप्रदायिक हिंसा से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा था, जहां एक याचिका में विरोध रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है, वहीं दूसरी याचिका में मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान की शिकायत की गई है। जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एसवीएन भट्टी की बेंच नफरत फैलाने वाले भाषणों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करने वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जहां एक याचिका में नूंह-गुरुग्राम सांप्रदायिक हिंसा के बाद मुसलमानों के सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार के आह्वान की शिकायत की गई है। तो वहीं, दूसरी याचिका में विरोध रैलियों पर रोक लगाने की मांग की गई है। इस मामले की सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट गुरुवार तक के लिए टाल दिया है। इस मामले में अगली सुनाई 25 अगस्त को होगी। क्योंकि, खंडपीठ को बिहार सरकार के जाति-आधारित सर्वेक्षण कराने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करनी थी।
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