दुर्ग

सामूहिक समारोह में निर्धारित क्षमता से एक तिहाई से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश पर जिला दण्डाधिकारी की अनुमति अनिवार्य

दुर्ग / सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेशानुसार विवाह/अंत्योष्ठि, दशगात्र आदि सामूहिक समारोह कार्यक्रम स्थलों में निर्धारित क्षमता से एक तिहाई एवं 200 से अधिक व्यक्तियों के प्रवेश के लिए जिला दण्डाधिकारी से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य किया गया है। कार्यालय कलेक्टर से जारी आदेशानुसार दुर्ग जिले में उक्त नियम का परिपालन किया जाना अनिवार्य किया गया है। जिले के नागरिकों से नियम का पालन कर कोविड संक्रमण के रोकथाम में प्रशासन का सहयोग अपेक्षित किया गया है।

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