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लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल होगी, मोदी कैबिनेट ने दिया प्रस्ताव को मंजूरी

आउटलुक टीम

कैबिनेट की बैठक में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाने से जुड़े एक बिल को मंजूरी दे दी गई है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। पिछले साल पीएम नरेंद्र मोदी ने लाल किले से दिए गए अपने भाषण में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी सही समय पर हो।
सूत्रों के अनुसार कानून में बदलाव के लिए संशोधन बिल को बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में मंजूरी दे दी गई है। मौजूदा कानून के अनुसार अभी देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करने जा रही है। नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी।
इस टास्क फोर्स का गठन पिछले साल जून में किया गया था। पिछले साल ही दिसंबर में इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। टास्क फोर्स का कहना था कि पहले बच्चे को जन्म देते वक्त बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

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